बहिबल कलां गोलीकांड : 18 को होगी सुनवाई, दो पुलिस अधिकारियों समेत चार को पेश होने के आदेश

इससे पहले विशेष जांच टीम ने नौ अक्टूबर को एसपी व्रिकमजीत सिंह बाजाखाना के तत्कालीन एसएचओ अमरजीत सिह कुलार कार कारेबारी पंकज बांसल और सुहेल बराड़ के खिलाफ अदालत में चलान पेश किया था।जिसके बाद इलाका मजिस्ट्रेट ने अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे।

By Edited By: Publish:Thu, 29 Oct 2020 10:47 PM (IST) Updated:Fri, 30 Oct 2020 09:09 AM (IST)
बहिबल कलां गोलीकांड : 18 को होगी सुनवाई, दो पुलिस अधिकारियों समेत चार को पेश होने के आदेश
अदालत ने नोटिस जारी कर 18 को सभी व्यक्तियों को फिर अदालत मे पेश होने को आदेश दिए हैं।

फरीदकोट , जेएनएन। बहिबल कलां गोलीकांड मामले की सुनवाई मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार की अदालत में हुई। मजिस्ट्रेट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एसआइटी द्वारा नामजद किए गए एसपी विक्रमजीत सिंह और थाना बाजाखाना के पूर्व एसएचओ अमरजीत सिह कुलार समेत चार आरोपितों को 18 नवंबर को अदालत मे पेश होने के आदेश जारी किए हैं।

इससे पहले विशेष जांच टीम ने नौ अक्टूबर को एसपी व्रिकमजीत सिंह, बाजाखाना के तत्कालीन एसएचओ अमरजीत सिह कुलार, कार कारेबारी पंकज बांसल और सुहेल बराड़ के खिलाफ अदालत में चलान पेश किया था। जिसके बाद इलाका मजिस्ट्रेट ने उक्त पुलिस अधिकारियों को मुकदमें का सामना करने के लिए अदालत सामने पेश होने के आदेश दिए थे, परंतु बुधवार को सुनवाई के दौरान उपरोक्त व्यक्तियों में काई भी अदालत मे पेश नही हुआ, अदालत द्वारा नोटिस जारी करते हुए 18 नवम्बर को इन सभी व्यक्तियों को फिर अदालत मे पेश होने को आदेश दिए हैं।

एसपी विक्रमजीत की रेगुलर जमानत पर सुनवाई चार नवंबर को बहिबलकलां गोलीकांड में नामजद आरोपी एसपी विक्रमजीत सिंह द्वारा रेगुलर जमानत के लिए हाईकोर्ट में आवेदन किया गया है, जिसकी सुनवाई चार नवंबर को होनी है।

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