यात्रा डॉटकॉम और गो एयर को 15,250 रुपये लौटाने के आदेश

सेवा में कोताही के चलते डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में यात्रा डॉटकॉम और गो एयर को उपभोक्ता को 15,250 रुपये देने के आदेश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 26 Sep 2018 12:18 PM (IST) Updated:Wed, 26 Sep 2018 12:18 PM (IST)
यात्रा डॉटकॉम और गो एयर को 15,250 रुपये लौटाने के आदेश
यात्रा डॉटकॉम और गो एयर को 15,250 रुपये लौटाने के आदेश

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : सेवा में कोताही के चलते डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में यात्रा डॉटकॉम और गो एयर को उपभोक्ता को 15,250 रुपये देने के आदेश जारी किए हैं। इसमें 5,250 रुपये गो एयर कंपनी ने एक्सेस अमाउंट चार्ज किया था। उसे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने उपभोक्ता को लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा 5 हजार रुपये मुकदमा खर्च और 5 हजार रुपये हर्जाना देने के लिए कहा है। सेक्टर-27 डी निवासी परविंदर सिंह ने उपभोक्ता फोरम में सेक्टर-9 डी मध्य मार्ग स्थित यात्रा डॉटकॉम और मोहाली स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट के गो एयर के मैनेजर के खिलाफ शिकायत की थी। कंज्यूमर फोरम में दी शिकायत में परविंदर सिंह ने बताया था की 13 जनवरी 2017 को उन्होंने राची से दिल्ली के लिए 19 फरवरी 2017 के लिए गो एयर की दो टिकटें लीं। इसके लिए उन्होंने गो एयर के नाम पर 6,822 रुपये भी दिए। शिकायतकर्ता परविंदर सिंह ने शिकायत में बताया है कि उन्होंने जब टिकट करवाई तो उन्हें पता चला कि गलती से टिकट शाम की फ्लाइट की बुक हो गई है, जबकि उन्हें सुबह की फ्लाइट की टिकट चाहिए थी। इस पर परविंदर सिंह ने यात्रा डॉटकॉम पर जाकर दोबारा से टिकट कैंसिल कराई और रीशेड्यूल करवाया। इसके लिए परविंदर सिंह ने गो एयर के नाम पर दोबारा से 6,822 रुपये दिए। बिना यात्रा के करना पड़ा था टिकट का 76 फीसद भुगतान

शिकायतकर्ता परविंदर सिंह ने कंज्यूमर फोरम में दी शिकायत में बताया कि जिस फ्लाइट में उन्होंने सफर ही नहीं किया, इसके लिए भी उन्हें 76 फीसद भुगतान करना पड़ा। उन्होंने इसके चलते गो एयर और यात्रा डॉटकॉम के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में शिकायत दी थी। 30 दिन के अंदर करना होगा भुगतान

कंज्यूमर फोरम ने आदेश जारी कर 30 दिन के अंदर भुगतान करने के लिए कहा है। अगर तय समय के अंदर उपभोक्ता को भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसपर 9 प्रतिशत के हिसाब से सालाना बताई गई राशि पर ब्याज देना पड़ेगा।

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