चंडीगढ़ में आज से सोमवार सुबह 5 बजे तक Weekend Curfew, बेवजह बाहर घूमने वालों की गिरफ्तारी व चालान के आदेश

चंडीगढ़ में शनिवार सुबह पांच से सोमवार सुबह पांच बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आदेशानुसार एसएसपी कुलदीप सिंह चहल ने सख्ती के पालना करवाने के निर्देश जारी किया है।

By Vikas_KumarEdited By: Publish:Sat, 15 May 2021 07:46 AM (IST) Updated:Sat, 15 May 2021 07:46 AM (IST)
चंडीगढ़ में आज से सोमवार सुबह 5 बजे तक Weekend Curfew, बेवजह बाहर घूमने वालों की गिरफ्तारी व चालान के आदेश
चंडीगढ़ में शनिवार सुबह से सोमवार सुबह पांच बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया है।

चंडीगढ़, जेएनएन। प्रशासन ने शनिवार सुबह पांच से सोमवार सुबह पांच बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आदेशानुसार एसएसपी कुलदीप सिंह चहल ने सख्ती के पालना करवाने के निर्देश जारी किया है। सभी एसएचओ की एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ सभी तरह की जिम्मेदारी तय की गई है।

इस दौरान केवल सुबह छह से नौ बजे तक सैर करने की मंजूरी रहेगी वह भी मास्क और उचित दूरी के साथ। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दोपहर दो बजे तक होम डिलिवरी के लिए खोली जा सकती है। लोगों के बाहर निकलने पर कार्रवाई होगी। कोरोना कफ्र्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता। पैदल, वाहन से ट्रैवल नहीं कर सकता। रोड या पब्लिक प्लेस पर खड़े नहीं हो सकते।

सिर्फ इन्हें रहेगी छूट

लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, इमरजेंसी, नगर निगम स्टाफ, एग्यूक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, पुलिस, मिलिट्री, पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, एक्रीडिटेटिड मीडिया पर्सन, कोविड ड्यूटी में लगी गवर्नमेंट मशीनरी को आईडेंटिटी कार्ड दिखाने पर ही आवाजाही की मंजूरी होगी।

-हॉस्पिटल, केमिस्ट शॉप और एटीएम 24 घंटे खुल सकते हैं।

-गर्भवति महिला और मेडिकल हेल्थ सर्विसेज के लिए हॉस्पिटल जाने वाले मरीजों को छूट रहेगी।

शॉप केवल होम डिलिवरी के लिए खुलेंगी

आवश्यक सामान से जुड़ी शॉप और वेंडर जो दूध, ग्रॉशरी, फल-सब्जी, डेयरी एंड मिल्क बूथ, मीट एंड फिश, बेकरी को मंजूरी रहेगी ।लेकिन यह केवल दो बजे तक होम डिलिवरी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति खुद घरों से बाहर निकलकर सामान लेने नहीं जा सकता।

-रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेस, होटल फूड ज्वाइंट, मॉल में बने फूड ज्वाइंट होम डिलिवरी के लिए रात 9 बजे तक खुल सकते हैं। होम डिलिवरी स्टाफ को होटल-रेस्टोरेंट द्वारा जारी आईडी कार्ड के आधार पर ही जाने की मंजूरी रहेगी।

वहीं, मैरिज ऑर्गेनाइजर्स अन्य व्यक्ति जिन्हें कर्फ्यू मूवमेंट पास चाहिए वह फोन नंबर- 01722700076, 01722700341 पर संपर्क कर जारी करा सकते हैं। www.admser.chd.nic.in/dpc पर विजिट कर ऑनलाइन भी पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। एचसीएस प्रद्द्युमन और आरएलओ संजीव कोहली को पास जारी करने के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

कर्फ्यू में बेवजह घूमते चार लोग गिरफ्तार

कोरोना कर्फ्यू में बेवजह घूमने वाले चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के खिलाफ संबंधित थाना पुलिस ने धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के बाद जमानत पर छोड़ दिया। कार्रवाई करने में सेक्टर-26 थाना, सेक्टर-36 थाना और मलोया थाना पुलिस शामिल है।

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