चंडीगढ़ में दिखा वीकेंड कोरोना कर्फ्यू का असर, सड़कों पर ट्रैफिक नहीं, मार्केट्स भी सुनसान

कोरोना को कंट्रोल करने के लिए चंडीगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं शनिवार को इसका असर भी देखने को मिला है। शहर की सड़कों पर आवाजाही न के बराबर है। वहीं मार्केट्स में भी गिने चुने लोग दिखाई दे रहे हैं।

By Ankesh ThakurEdited By: Publish:Sat, 08 May 2021 01:44 PM (IST) Updated:Sat, 08 May 2021 01:44 PM (IST)
चंडीगढ़ में दिखा वीकेंड कोरोना कर्फ्यू का असर, सड़कों पर ट्रैफिक नहीं, मार्केट्स भी सुनसान
चंडीगढ़ सेक्टर 22 की सड़क जहां आवाजाही न के बराबर है।

चंडीगढ़, [कुलदीप शुक्ला]। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन लगातार नियमों में बदलाव कर रहा है। पहले वीकेंड लॉकडाउन फिर वीकेंड कर्फ्यू और उसके बाद नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था। तीन बदलाव के बाद चौथी बार शनिवार सुबह पांच बजे से रविवार तक वीकेंड कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है।

इन तमाम नियमों के बदलाव में पहली बार शनिवार को चंडीगढ़ के अंदर वीकेंड कर्फ्यू का असर दिखाई दिया है। आवश्यक वस्तुओं के दुकानों को छोड़कर पूरी तरह से बाजार बंद और सड़कों पर भी गिनी चुनी गाड़ियां चल रही है। इसके साथ चंडीगढ़ पुलिस ने भी नाकेबंदी करने के साथ बिना मास्क और शारीरिक दूरी बाहर घूमने वालों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे में फ्रंट लाइन वारियर्स और वैक्सीन लगवाने वालों को छूट है। इसके अलावा जरूरी सामान की दुकान संचालित करने, उनके कर्मचारियों ही मार्केट में दिख रहे हैं।

बता दें कि इन दोनों दिन जरूरी सामान की दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी। शहवासियों को पार्कों में सुबह 6 से 9 बजे सैर करने की इजाजत दी गई है। वहीं प्रशासन ने मूवमेंट पास बनाकर लोगों को आने जाने की भी छूट दी है। इसके ww.admser.chd.nic.in/dpc पर अप्लाई कर सकते हैं और 0172-2700076 या 0172-2700341 नंबर पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं।

वीकेंड कोरोना कर्फ्यू को दौरान ये सब रहेगा खुला

एटीएम, हॉस्पिटल या मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट मैन्यूफेक्चरर, डिस्पेंसरियां, केमिस्ट, लेबोरेट्रीज, रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम्स खुले रहेंगे दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, फल-सब्जियाें की दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। सिर्फ होम डिलिवरी ही होगी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स या इंडस्ट्री खुली रहेगी इंटर स्टेट जरूरी और गैर जरूरी सामान की मूवमेंट जारी रहेगी रेस्टोरेंट, इटिंग प्लेस, होटल, फूड कोर्ट से केवल सिर्फ रात नौ बजे तक ही होम डिलिवरी होगी, वहां बैठकर खाना खाने पर पांबदी रहेगी। गर्भवती महिलाएं और मरीजों को अस्पताल आने जाने में छूट रहेगी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या आइएसबीटी से आने वाले विजिटर्स को छूट रहेगी शादी में 50 लोग बुला सकेंगे। संबंधित एसडीएम की मंजूरी जरूरी। अंतिम संस्कार में 20 लोग वैक्सीनेशन सेंटर, टेस्टिंग सेंटर खुले रहेंगे

ये बंद रहेगा शाॅपिंग माॅल, सिनेमा, शराब के ठेके पूरी तरह से बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स या ईटिंग पाॅइंट में सिटिंग की मंजूरी नहीं है। घर से ऑर्डर कर खाना मंगवा सकते हैं। गैर जरूरी सामान की सभी दुकानें जैसे मोबाइल मार्केट, कपड़ा मार्केट, कंप्यूटर मार्केट बंद रहेंगी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे  

वीकेंड कर्फ्यू में इन्हें आने-जाने की छूट

लाॅ एंड ऑर्डर/इमरजेंसी और म्यूनिसिपल सर्विसेज में लगे कर्मी, एग्ज्यूकेटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस, मिल्ट्री, सीएपीएफ, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, मीडिया कर्मी, टेलिकाॅम सर्विसेज या फिर जिनकी कोविड में ड्यूटी है।

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