कैरी बैग के वसूले 18 रुपये, विशाल मेगा मार्ट पर 2600 हर्जाना
कैरी बैग के नाम पर उपभोक्ताओं से अतिरिक्त राशि वसूलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग में पंचकूला सेक्टर-5 स्थित विशाल मेगा मार्ट के खिलाफ सुनवाई हुई।
जासं, चंडीगढ़ : कैरी बैग के नाम पर उपभोक्ताओं से अतिरिक्त राशि वसूलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग में पंचकूला सेक्टर-5 स्थित विशाल मेगा मार्ट के खिलाफ सुनवाई हुई। विशाल मेगा मार्ट ने उपभोक्ता से कैरी बैग के नाम पर 18 रुपये अतिरिक्त लिए थे। आरोप था कि उपभोक्ता की ओर से इसका विरोध करने पर विशाल मेगामार्ट के सेल एग्जीक्यूटिव की ओर से उनसे दुर्व्यवहार किया गया। सेक्टर-38 स्थित डड्डूमाजरा कालोनी के रहने वाले शैलेंद्र कुमार ने 13 अगस्त 2021 को आयोग मे शिकायत दी थी। सुनवाई करते हुए आयोग की ओर से विशाल मेगा मार्ट पर 500 रुपये हर्जाना लगाया गया और 2100 रुपये मुकदमा खर्च के रूप में जमा करने का आदेश दिया गया। आयोग ने कैरी बैग के नाम पर लिए गए 18 रुपये भी वापस करने को कहा। अगर विशाल मेगा मार्ट एक माह में यह राशि शिकायतकर्ता को नहीं देता तो उसे पूरी राशि नौ फीसद प्रति वर्ष ब्याज के साथ लौटानी होगी।
शैलेंद्र ने अपनी शिकायत में बताया कि वह नौ अगस्त 2018 को विशाल मेगा मार्ट से 6407 रुपये में कपड़े खरीदे थे। इस दौरान जब वह बिल देने लिए काउंटर पर गए तो देखा कि बिल में 18 रुपये कैरी बैग के जोड़े हुए है। इसके बाद उन्होंने सेल एग्जीक्यूटिव को अतिरिक्त राशि के बारे में बोला, लेकिन एग्जीक्यूटिव ने उनकी एक बात नहीं सुनी। विशाल मेगा मार्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने स्वयं बिक्री कार्यकारी से 18 रुपये के कैरी बैग की खरीद के लिए अनुरोध किया और स्वेच्छा से और सभी उपलब्ध कैरी बैग के आकार को देखने के बाद चुना। लेकिन आयोग ने कंपनी की दलील को खारिज कर दिया।