चंडीगढ़ में 4 साल की बच्ची का गला रेत की थी हत्या, पीड़ित परिवार को दस लाख रुपये मुआवजा
25 फरवरी 2018 को इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में चार साल की बच्ची की उस समय हत्या कर दी गई थी जब वह अपने घर के बाहर खेल रही थी
चंडीगढ़, जेएनएन। चार साल की बच्ची का गला रेत कर हत्या करने के मामले में सितंबर,2019 में जिला अदालत ने दोषी कमलेश को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिए जाने का आदेश दिया था। इसके बाद कोर्ट ने मुआवजे के लिए केस फाइल को स्टटे लीगल सर्विस अथॉरिटी (एसएलएसए) के पास भेज दिया था। एसएलएसए ने यह मामला डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी (डीएलएसए) के पास भेज सुनवाई करने को कहा था। अब डीएलएसए ने मामले में सुनवाई कर विक्टिम कंपनसेशन फंड से पीड़ित परिवार को दस लाख रुपये मुआवजा दिया है।
यह मामला 25 फरवरी, 2018 का है जब चार वर्षीय बच्ची इंडस्ट्रियल एरिया फेज एक स्थित अपनी घर के बाहर खेल रही थी। तभी बच्ची के पिता को चिल्लाने की आवाज आई। जैसे वह अपने घर से बाहर आए तो देखा कि कमलेश ने बच्ची के गले को हाथ से पकड़ी हुई दरांती से रेत दिया। कमलेश से अपनी बच्ची को छुड़ाकर जीएमसीएच-32 अस्पताल लेकर गए तो वहां पर बच्ची की मौत हो गई थी। वहीं पुलिस गिरफ्त में कमलेश ने बताया था कि उसके अंदर माता आ गई थी जिसके चलते उसने बच्ची का गला रेत दिया।
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