कार की टक्कर से हुई थी महिला की मौत, अब परिवार को मिलेगा 67 लाख मुआवजा Chandigarh News
मृतका के परिवार ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर डेढ़ करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी। उमा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी और 67 हजार रुपये कमाती थी।
चंडीगढ़, जेएनएन। सड़क हादसे मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मृतक के परिवार को 67,23,170 रुपये मुआवजा राशि 7.5 प्रतिशत बयाज के साथ देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने यह आदेश कार ड्राइवर मोहाली निवासी बलविंद्र सिंह, कार के मालिक सेक्टर-42 निवासी गुरवंत सिंह और द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिया है। मृतक की पचहान पंचकूला की रहने वाली उमा शर्मा के रूप में हुई। मृतका के परिवार ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर डेढ़ करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी। बताया था कि उमा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी और 67 हजार रुपये कमाती थी। बताया कि बलविंद्र की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ था।
यह था मामला
अपनी याचिका में परिवार ने बताया कि 27 नवंबर, 2016 को 51 वर्षीय उमा अपने एक्टिवा पर अंबाला से पंचकूला की तरफ आ रही थी। उनके पीछे उनके देवर अमित झा कार में थे। जब वह डेराबस्सी पहुंची तो पीछे से एक कार नंबर- सीएच03-एम-8880 तेज रफ्तार में आकर उसे ओवर टेक कर गई। लेकिन कार चालक ने तभी अचानक से सड़के बीच में ही ब्रेक लगा दी। अचानक कार के रूकने से उमा को अपनी एक्टिवा के ब्रेक लगाने का मौका नहीं मिला। इसके चलते उनकी एक्टिवा कार से टकरा गई और उमा सड़क पर नीचे गिर गई। उन्हे काफी चोटें भी आई। उन्हें तभी जीएमसीएच-32 ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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