पजेशन न देने पर उबर बिल्डकॉन देगी 50 हजार रुपये हर्जाना

कंपनी की ओर से शिकायतकर्ता के सुबूतों को झूठा कहने पर चंडीगढ़ स्टेट कमीशन ने कंपनी को फटकार लगाई। कमीशन में साल 2019 में सेक्टर-31 के रहने वाले चंद्रभान शर्मा और बाला देवी ने सेक्टर-7 स्थित उबर बिल्डकॉन कंपनी के खिलाफ शिकायत दी थी।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 27 Jul 2021 07:30 PM (IST) Updated:Tue, 27 Jul 2021 07:30 PM (IST)
पजेशन न देने पर उबर बिल्डकॉन देगी 50 हजार रुपये हर्जाना
पजेशन न देने पर उबर बिल्डकॉन देगी 50 हजार रुपये हर्जाना

जासं, चंडीगढ़ : कंपनी की ओर से शिकायतकर्ता के सुबूतों को झूठा कहने पर चंडीगढ़ स्टेट कमीशन ने कंपनी को फटकार लगाई। कमीशन में साल 2019 में सेक्टर-31 के रहने वाले चंद्रभान शर्मा और बाला देवी ने सेक्टर-7 स्थित उबर बिल्डकॉन कंपनी के खिलाफ शिकायत दी थी। उबर बिल्डकॉन ने शिकायतकर्ता के सबूतों को झूठा बताया जिस पर आयोग ने कंपनी को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि अपने स्वार्थ के लिए ग्राहकों को कोई भी कंपनी गलत नहीं बोल सकती है। अगर कोई ग्राहक गलत है तो उसका सुबूत आयोग के समक्ष पेश करें लेकिन कंपनी की ओर से शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया गया जिस पर आयोग ने कंपनी पर शिकायतकर्ता को मानसिक परेशान करने के लिए 50 हजार रुपये हर्जाना लगाया। उबर बिल्डकॉन ने आयोग में बताया था कि शिकायतकर्ता डिफाल्टर है और उसने लोन के सभी दस्तावेज फर्जी पेश किए हैं। इस पर आयोग ने पीएनबी हाउसिग फाइनेंस लिमिटेड से जारी किए लोन की पूरी डिटेल मांगी, जिसमें पता चल रहा था कि शिकायतकर्ता ने लोन पर मोटी रकम उठाई हुई थी।

पजेशन से लेकर एग्रीमेंट लेटर देने में कंपनी कर रही थी आनाकानी

शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने उबर बिल्डकॉन के डेराबस्सी के मुबारकपुर में चल रहे प्रोजेक्ट गोल्डर पाल्म फ्लोर में दो बीएचके का फ्लैट बुक किया था। इसके लिए उन्होंने कंपनी को 13,21,928 रुपये पहले ही दे दिए थे। पांच अक्टूबर 2016 को फ्लैट का एग्रीमेंट लेटर और पजेशन देना था लेकिन कंपनी ने साल 2019 तक दोनों में से कुछ नहीं दिया। इस बात को लेकर कंपनी से संपर्क किया लेकिन कोई हल नहीं निकला। आयोग ने कंपनी पर 12 फीसद प्रति वर्ष ब्याज के साथ 13,21,928 रुपये वापस देने का आदेश दिया। इसके साथ ही मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 50 हजार रुपये जमा करने के लिए भी कहा।

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