सुखबीर सिंह बादल को हाई कोर्ट से झटका, होशियारपुर कोर्ट के समन के खिलाफ याचिका खारिज

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अकाली दल के दोहरे संविधान मामले में शिअद की याचिका खारिज कर दी है। याचिका खारिज होने से ट्रायल पर लगी रोक भी हट गई है। शिअद ने होशियारपुर कोर्ट के समन के खिलाफ याचिका दायर की थी।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Fri, 27 Aug 2021 06:14 PM (IST) Updated:Fri, 27 Aug 2021 06:14 PM (IST)
सुखबीर सिंह बादल को हाई कोर्ट से झटका, होशियारपुर कोर्ट के समन के खिलाफ याचिका खारिज
शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की फाइल फोटो।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अकाली दल के दोहरे संविधान के मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा को झटका देते हुए तीनों के खिलाफ होशियारपुर जिला अदालत द्वारा जारी समन के आदेश रद करने से इन्कार कर दिया है। जस्टिस जीएस संधावालिया ने होशियारपुर जिला अदालत द्वारा जारी समन के आदेशों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है ।

याचिका के खारिज हो जाने के बाद होशियारपुर जिला अदालत द्वारा इन तीनों के खिलाफ समन व ट्रायल पर लगी रोक हट गई है। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की उम्र को देखते हुए उनको छोड़ अन्य दोनों को सुनवाई में पेश होने के इन तीनों को आदेश दे दिए हैं।

बता दें, बलवंत सिंह खेड़ा नामक एक व्यक्ति ने होशियारपुर की जिला अदालत में वर्ष 2009 में अकाली दल के दोहरे संविधान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इसी मामले में होशियारपुर जिला अदालत ने 4 नवंबर 2019 को प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल और दलजीत सिंह चीमा को समन जारी कर अदालत में पेश होने के आदेश दे दिए थे। तीनों ने समन के इन आदेशों को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि शिकायतकर्ता ने इस शिकायत से पहले 2007 में सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी, जो खारिज कर दी गई।

इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की वह भी खारिज हो गई। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई जो अभी भी विचाराधीन है। इन सभी तथ्यों को छिपाकर शिकायतकर्ता ने अब होशियारपुर जिला अदालत से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ समन के आदेश जारी करवा दिए हैं, जो कि पूरी तरह से गलत हैं। हाई कोर्ट ने दिसंबर 2019 को याचिका पर सुनवाई करते हुए तीनों के खिलाफ होशियारपुर जिला अदालत द्वारा जारी समन के आदेशों पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया था। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने इन तीनों की इस याचिका को खारिज कर दिया है।

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