यूके होम्स और अर्बन अम्ब्रेला देंगे तीन-तीन लाख हर्जाना

चडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट स्टेट कमीशन ने छह शिकायतों पर सुनवाई करते हुए दो रियल इस्टेट कंपनियों पर तीन-तीन लाख रुपये का हर्जाना लगाया है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 30 Apr 2021 07:58 AM (IST) Updated:Fri, 30 Apr 2021 07:58 AM (IST)
यूके होम्स और अर्बन अम्ब्रेला देंगे तीन-तीन लाख हर्जाना
यूके होम्स और अर्बन अम्ब्रेला देंगे तीन-तीन लाख हर्जाना

वैभव शर्मा, चंडीगढ़

चडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट स्टेट कमीशन ने छह शिकायतों पर सुनवाई करते हुए दो रियल इस्टेट कंपनियों पर तीन-तीन लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। कमीशन ने पटियाला स्थित यूके होम्स प्राइवेट लिमिटेड और अर्बन अम्ब्रेला डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के खिलाफ आई शिकायतों पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। दोनों कंपनियों के खिलाफ कमीशन में छह शिकायतें आई थीं। इसके अलावा कमीशन ने दोनों कंपनियों को आदेश दिया है कि वह 12 फीसद प्रति वर्ष की दर से शिकायतकर्ताओं से ली गई राशि पर ब्याज समेत लौटाए। साथ ही मुकदमा खर्च के तौर पर प्रत्येक कंपनी सभी शिकायतकर्ताओं को 50-50 हजार रुपये देगी।

दोनों कंपनियों के खिलाफ पंचकूला सेक्टर-16 निवासी डा. विवेक सूद और दीपिका सूद, जीरकपुर निवासी सरोज कुमारी, नई दिल्ली के रहने वाले सतीश कुमार, चंडीगढ़ सेक्टर-15 निवासी कृति मेहरा, पंचकूला सेटर-21 निवासी भूपिद्र मोहन शर्मा व करुणा शर्मा और हरियाणा के फतेहाबाद की रहने वाली मंजू नागपाल ने शिकायत दर्ज करवाई थी। सभी शिकायतकर्ताओं ने दोनों कंपनियों में कुल 45,58,625 रुपये जमा करवाए थे। आदेश के अनुसार अगर कंपनियों ने 30 दिनों में राशि का भुगतान नहीं किया तो फिर 15 फीसद प्रति वर्ष ब्याज दर से राशि लौटानी होगी।

सभी शिकायतकर्ताओं ने कमीशन में दी शिकायत में बताया कि उन्होंने कंपनी को फ्लैट के लिए मोटी रकम दी थी। उसके बावजूद कंपनी ने न तो उन्हें मालिकाना हक दिया और न ही फ्लैट का पजेशन। कंपनी ने सभी शिकायतकर्ताओं से पजेशन देने के लिए अलग से राशि की डिमांड भी की थी। इसके बाद नई दिल्ली के रहने वाले सतीश कुमार, चंडीगढ़ सेक्टर-15 निवासी कृति मेहरा और हरियाणा के फतेहाबाद की रहने वाली मंजू नागपाल ने पजेशन के लिए कंपनी को राशि भी दे दी थी। इसके बावजूद कंपनियों ने पजेशन नहीं दिया। इसके बाद सभी ने यूके होम्स और अर्बन अम्ब्रेला के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।

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