डेढ़ लाख रुपये रिश्वत मामले में साइंटिस्ट ज्ञानेंद्र को मिली जमानत Chandigarh News

इस मामले में चालान भी पेश हो चुका है और वह किसी भी तरह के सुबूतों और गवाहों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। जिसके बाद कोर्ट से उसे जमानत मिल गई।

By Vikas_KumarEdited By: Publish:Sun, 05 Jul 2020 09:43 AM (IST) Updated:Sun, 05 Jul 2020 09:43 AM (IST)
डेढ़ लाख रुपये रिश्वत मामले में साइंटिस्ट ज्ञानेंद्र को मिली जमानत Chandigarh News
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चंडीगढ़, जेएनएन। डेढ़ लाख रुपये रिश्वत मामले में आरोपित सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के साइंटिस्ट ज्ञानेंद्र राय को सीबीआइ की स्पेशल कोर्ट से शनिवार को जमानत मिल गई है। जमानत याचिका कहा था कि न उनका एफआइआर में नाम था और न ही उनसे कुछ भी रिकवरी हुई थी। इसके अलावा सीबीआइ की मर्जी पर हर बार जांच में शामिल हुआ है। उसे केस में झूठा फंसाया गया है।

इस मामले में चालान भी पेश हो चुका है और वह किसी भी तरह के सुबूतों और गवाहों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। जिसके बाद कोर्ट से उसे जमानत मिल गई। अक्टूबर, 2017 में सीबीआइ ने सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के साइंटिस्ट संजय पांडे, इमटेक के साइंटिस्ट चंद्र प्रकाश मिड्डा, प्राइवेट बॉटलिंग प्लांट के डायरेक्टर स्वराज कंडोई और उसके कर्मचारी दिनेश कुमार के खिलाफ एक व्यक्ति की शिकायत पर रिश्वत मांगने के आरोप में केस दर्ज किया था। इसके बाद जून, 2020 में सीबीआइ ने सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के साइंटिस्ट ज्ञानेंद्र राय और दिनेश तिवारी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चालान पेश किया था।

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