सीवरेज में दम घुटने से हुई थी मौत, डीएसपी और एएसआइ के गैरजमानती वारंट
सीवरेज की गैस चढ़ने के कारण दम घुटने से हुई बीरू नामक व्यक्ति की मौत के मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश करने के बाद जांच अधिकारी अदालत में पेश नहीं हुए।
जासं, मोहाली : सीवरेज की गैस चढ़ने के कारण दम घुटने से हुई बीरू नामक व्यक्ति की मौत के मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश करने के बाद जांच अधिकारी अदालत में पेश नहीं हुए। जबकि इस मामले में कोर्ट की ओर से उन्हें बार-बार नोटिस भेजा गया। अब एडिशनल जिला सेशन जज रजनीश गर्ग की अदालत ने सब इंस्पेक्टर केसर सिंह डीएसपी दीप कमल के गैरजमानती वारंट जारी किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने दोनों की सैलरी भी अटैच करने का आदेश दिया है। केस की अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी।
पुलिस ने इस मामले में दिसंबर 2020 में अदालत में कैंसिलेशन रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था कि शिकायतकर्ता अंजली द्वारा दिए हलफनामे के अनुसार वह इस मामले में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहती। कैंसिलेशन रिपोर्ट पेश होने के बाद अदालत द्वारा बार-बार नोटिस जारी करने के बावजूद जांच अधिकारी केसर सिंह और डीएसपी दीप कमल अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। शिकायतकर्ता अंजली की ओर से 14 अप्रैल 2019 को थाना सिटी कुराली में दी शिकायत में बताया था कि उसका पति बीरू शिवालिक को-ऑपरेटिव सोसायटी के अधीन ठेकेदार अमरीक सिंह मावी के पास नगर काउंसिल कुराली में नौकरी करता था। 12 अप्रैल को उसका पति ड्यूटी पर गया था, इस दौरान पता चला कि सिसवां रोड कुराली के नजदीक ब्लॉक हुई सीवरेज की पाइप की सफाई काम चल रहा है। उसका पति सीवरेज के गटर में गिर गया। उसे निकालने के लिए लखन व हनीस भी सीवरेज में उतर गए तो तीनों को सीवरेज की गैस चढ़ गई। तीनों को अस्पताल ले जाया गया। मगर पीड़िता के पति की इलाज दौरान मौत हो गई। अंजली अनुसार उसके पति को बिना गैस किट से सीवरेज में उतारा गया था। पुलिस ने इस मामले में धारा 304ए के तहत मामला दर्ज किया था।