Ranjeet Murder Case: पंचकूला में धारा 144, कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील, ITBP और पुलिस जवान तैनात

डीसीपी मोहित हांडा के आदेशों के तहत राम रहीम सहित 5 दोषियों की सजा के फैसले के चलते जिले में जान व माल के नुकसान जिले में किसी भी तरह का तनाव पैदा करने शांति भंग करने और दंगों की आशंकाओं को देखते धारा 144 लागू की गई है।

By Ankesh ThakurEdited By: Publish:Mon, 18 Oct 2021 09:44 AM (IST) Updated:Mon, 18 Oct 2021 09:44 AM (IST)
Ranjeet Murder Case: पंचकूला में धारा 144, कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील, ITBP और पुलिस जवान तैनात
शहर के सभी एंट्री प्वाइंट पर पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ चेकिंग की जा रही है।

चंडीगढ़, जेनएन। Dera Sacha Sauda Manager Murder Case: रणजीत सिंह हत्याकांड में पंचकूला में विशेष सीबीआइ अदालत आज डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) समेत पांच अन्य दोषियों को सजा सुनाएगी। वहीं जिला पुलिस ने फैसले को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पंचकूला पुलिस प्रशासन ने पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी है। सुरक्षा के लिहाज से शहर में आइटीबीपी के जवानों के साथ बड़ी संख्या में पंचकूला पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। शहर के सभी एंट्री प्वाइंट पर पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ चेकिंग की जा रही है। जिला अदालत को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।

डीसीपी मोहित हांडा द्वारा रविवार शाम को यह आदेश जारी किए थे। आदेशों के तहत राम रहीम सहित 5 दोषियों की सजा के फैसले के चलते जिले में जान व माल के नुकसान, जिले में किसी भी तरह का तनाव पैदा करने, शांति भंग करने और दंगों की आशंकाओं को देखते धारा 144 लागू की गई है। ऐसे में शहर में तलवार (धार्मिक प्रतीक कृपाण के अलावा) लाठी, डंडा, लोहे की रॉड, बरछा, चाकू, गंडासी, जेली, छतरी या अन्य हथियार लेकर घूमने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में पंचकूला में 5 या इससे ज्यादा लोगों के इकट्‌ठा होने पर पाबंदी रहेगी।

पुलिस के आदेश के मुताबिक धारा 144 का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आइपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पंचकूला शहर से लगते सभी सीमाओं पर और शहर में प्रवेश करने वाले लोगों की पूरी तलाशी लेने के बाद ही शहर में एंट्री की इजाजत होगी। इससे पहले बीते मंगलवार यानि 12 अक्टूबर को पंचकूला में सीबीआइ कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि 2017 में साध्वी शोषण मामले में गुरमीत राम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला सहित पूरे हरियाणा और पंजाब में भी डेरा प्रेमियों ने हिंसा और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया था। ऐसे में इस बार रंजीत हत्याकांड के फैसले के बाद भी ऐसी घटना न हो इसको लेकर पुलिस विभाग ने पहले ही अलर्ट करते हुए जिले में सुरक्षा के सभी पुख्ता प्रबंध कर दिए हैं।

पंचकूला के लोग नहीं भूले चार साल हिंसा

आज से चार साल पहले पंचकूला में साध्वी यौन शोषण मामले में 25 अगस्त 2017 में राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद हिंसा भड़क गई थी। हजारों की संख्या में पंचकूला पहुंचे डेरा समर्थकों ने शहर में तोड़फोड़ सहित वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। इस घटना को आज भी याद कर पंचकूला के बाशिंदे कांप उठते हैं। पंचकूला हिंसा में करीब 35 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना में पंचकूला में डेरा समर्थकों ने हिंसा सहित आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से दोषी करार देने के बाद उनके समर्थक बेकाबू हो गए थे। कोर्ट के फैसले के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में हथियार और पेट्रोल बम लेकर पंचकूला में घुस गए। सैकड़ों वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।

1137 लोग किए गए थे गिरफ्तार

उस दिन करीब चार घंटे तक पंचकूला की सड़कों की अराजकता का माहौल रहा। हालात काबू करने के लिए सेना व अर्धसैनिक बलों को गोलियां तक चलानी पड़ी थीं। चार साल पहले भड़की हिंसा के निशान आज भी चंडीमंदिर थाने में मौजूद हैं। जले वाहनों के अवशेषों को जंग लग गया है। मामले में पंचकूला में 177 एफआइआर दर्ज की गई थीं और 1137 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि मामले का मुख्य आरोपी राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है।

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