Chandigarh: ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने सख्त किए नियम, जानें क्या है SOP
कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए रेलवे ने यात्रा नियमों में भी सख्ती कर दी है। अंबाला मंडल रेल प्रबंधक गुरिंदर मोहन सिंह ने बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई उठाए जा रहे हैं।
चंडीगढ़, जेएनएन। कोरोना संक्रमण (Corona Virus) के बढ़ते खतरे को देखते हुए रेलवे ने यात्रा नियमों में भी सख्ती कर दी है। अंबाला मंडल रेल प्रबंधक गुरिंदर मोहन सिंह ने बताया कि भारतीय रेलवे (Indian Railway) द्वारा यात्रियों की सुरक्षा और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई उठाए जा रहे हैं।
भारतीय रेल द्वारा तय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के अनुसार, सभी यात्रियों को स्टेशनों पर और यात्रा के दौरान मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया है। फेस मास्क न केवल आपको बल्कि आपके सह-यात्रियों को भी कोविड के संक्रमण से बचाता है। इस संबंध में अन्य बातों के साथ, रेलवे रेल परिसरों में थूकने सहित स्वच्छता को प्रभावित करने वाली ऐसी गतिविधियों को भी प्रतिबंधित करता है।
इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तत्काल प्रभाव से अगले 2 सप्ताह तक ट्रेन से पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों को अपने गंतव्य स्टेशन पहुंचने के पहले 72 घंटों के भीतर करवाई गई कोरोना की नेगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है।
यात्रा के दौरान व स्टेशन पर निर्धारित तरीके से मास्क पहने रहना अनिवार्य है। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना होगा। यात्रियों का आवश्यकता अनुसार स्टेशन पर टेस्ट/चेकअप किया जाएगा। सभी स्टेशनों पर यात्रियों का थर्मल स्क्रीनिंग की जा रहा है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे ट्रेन के निर्धारित समय से पर्याप्त समय पहले पहुंचे ताकि भीड़-भाड़ से बचा जा सके।
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