पीजीआइ के कर्मचारी 18 फरवरी को नहीं कर पाएंगे हड़ताल, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

पीजीआइ मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन द्वारा 18 फरवरी के प्रस्तावित सामूहिक अवकाश पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

By Sat PaulEdited By: Publish:Sat, 16 Feb 2019 11:08 AM (IST) Updated:Sat, 16 Feb 2019 11:08 AM (IST)
पीजीआइ के कर्मचारी 18 फरवरी को नहीं कर पाएंगे हड़ताल, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
पीजीआइ के कर्मचारी 18 फरवरी को नहीं कर पाएंगे हड़ताल, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

जेएनएन, चंडीगढ़। पीजीआइ मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन द्वारा 18 फरवरी के प्रस्तावित सामूहिक अवकाश पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पीजीआइ टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन द्वारा 16 जनवरी को पीजीआइ प्रशासन को दिए गए नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जस्टिस तेजिन्दर सिंह ढींढसा ने इस नोटिस पर 21 फरवरी तक रोक लगा दी है। एसोसिएशन ने 16 जनवरी को दिए नोटिस में पीजीआइ प्रशासन द्वारा डॉ. अशोक कुमार गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट को लागू न किए जाने के चलते 18 फरवरी को हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। इस रिपोर्ट में कर्मचारियों को छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार 1 जनवरी, 2006 से 4600 रुपये की ग्रेड पे दिए जाने की मांग की थी।

मरीजों को होने वाली दिक्कतों का दिया हवाला

याचिका पर सुनवाई के दौरान पीजीआइ के वकील ने अदालत को बताया कि डॉ. गुप्ता कमेटी की सिफारिश के अनुसार कर्मचारियों को 4600 रुपये ग्रेड पे देने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया था, परंतु केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। पीजीआइ कर्मचारी यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल ने 21 दिसंबर 2018 को केन्द्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव से मुलाकात की थी और इसके बाद पीजीआइ प्रशासन ने कर्मचारियों के गे्रड पे के मुद्दे को एक बार फिर 17 जनवरी 2019 को मंत्रालय को पुनर्विचार के लिए भेज दिया है। इस मुद्दे के केंद्र सरकार के पास विचाराधीन होने के चलते प्रस्तावित हड़ताल को गलत बताते हुए पीजीआइ के एडवोकेट ने कहा कि पीजीआइ की ओपीडी में रोजाना लगभग 10 हजार मरीज आते हैं और 18 फरवरी की प्रस्तावित हड़ताल का इन मरीजों पर नकारात्मक प्रभाव होगा। इस याचिका पर पीजीआइ कर्मचारी यूनियन को नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल इस प्रस्तावित हड़ताल पर रोक लगा दी है।

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