सीएलयू ट्रांसफर के लिए अब नहीं वसूली जाएगी फीस, पूडा ने लिया यह फैसला
पंजाब शहरी विकास व योजनाबंदी विभाग (पूडा) के अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए किसी तरह की सीएलयू फीस भी नहीं वसूली जाएगी।
जागरण संवाददाता, मोहाली : पंजाब में अब पहले से चल रहे औद्योगिक व शैक्षणिक संस्थाओं के लिए चेंज ऑफ लैंड यूज (सीएलयू) को ट्रासफर करने को हरी झडी मिल गई है। पंजाब शहरी विकास व योजनाबंदी विभाग (पूडा) के अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए किसी तरह की सीएलयू फीस भी नहीं वसूली जाएगी। पर औद्योगिक प्रोजेक्टो व शैक्षणिक संस्थाओं के मामले में टाइटल या जमीन को कम से कम पंद्रह साल तक एक ही मालिक के नाम पर होना चाहिए, तभी ये तबदील होगा। पूडा अधिकारियों का कहना है कि इससे इडस्ट्री व शैक्षणिक संस्थाओं में बढ़ोतरी होगी, वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पूडा ने निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि पहले से चल रही इडस्ट्री व शैक्षणिक संस्थाओं के कुछ मालिक काम नहीं करना चाहते। वे इन्हे आगे बेचना चाहते हैं। नई इडस्ट्री लगाने वाले पहले से स्थापित इडस्ट्री व संस्थाओ को इसलिए नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि इसको ट्रासफर करने में बहुत ज्यादा औपचारिकताएं थीं। जिसके चलते औद्योगिक और शैक्षणिक इकाइया बंद हो रही थी, लेकिन इस फैसले से ऐसा नहीं होगा। अगर कोई यूनिट ठीक से नहीं चल रहा और कोई उसे बेहतर तरीके से चलाना चाहता है तो उसे टेकओवर कर सकता है। इससे फायदा होगा। क्योंकि औपचारिकताएं न के बराबर कर दी गई है। युवाओं को होगा फायदा
पूडा की अतिरिक्त मुख्य सचिव विनी महाजन ने कहा कि इस फैसले से कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय कंपनिया अन्य कंपनियों को टेकओवर करने में रूचि दिखाई। जिसका फायदा पंजाब के साथ-साथ युवाओं को भी होगा। इससे प्रोजेक्टों में निवेश व रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस योजना को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूडा की बेवसाइट पर इस को लेकर सभी तरह की जानकारिया मुहैया करवा दी गई है।