प्रॉपर्टी ओनर और प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन ने की कांफ्रेंस, कहा- चंडीगढ़ में अपार्टमेंट एक्ट समय की जरूरत

शहर के प्रापर्टी ओनर और प्रापर्टी डीलर एसोसिएशन की मांग है कि शहर में अपार्टमेंट एक्ट को लागू किया जाए। प्रापर्टी कंसल्टेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल गुप्ता ने कहा कि अपार्टमेंट एक्ट लागू करना समय की जरूरत है।

By Ankesh ThakurEdited By: Publish:Wed, 04 Aug 2021 09:34 AM (IST) Updated:Wed, 04 Aug 2021 09:34 AM (IST)
प्रॉपर्टी ओनर और प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन ने की कांफ्रेंस, कहा- चंडीगढ़ में अपार्टमेंट एक्ट समय की जरूरत
प्रापर्टी ओनर और प्रापर्टी डीलर एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर कांफ्रेंस भी की है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। अपार्टमेंट एक्ट को लेकर शहर के प्रापर्टी ओनर और प्रापर्टी डीलर एसोसिएशन ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस की। प्रापर्टी कंसल्टेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल गुप्ता ने कहा कि अपार्टमेंट एक्ट लागू करना समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर 10 मरले का 3 मंजिला घर है, जिसमें 3 फैमिली रहती हैं और उसमें भी ऊपर की मंजिल में किरायेदार रह रहा है या मालिक रह रहा है तो जन-सुविधाओं में उससे क्या फर्क पड़ता है। इसी को आधार बना एक आरडब्ल्यूए ने हाई कोर्ट में केस फाइल कर रखा है। जबकि पहले जितने लोग रह रहे हैं बाद में भी उतने ही रहेंगे। कारों की संख्या भी पहले ही ज्यादा है। इससे बोझ नहीं बढ़ेगा।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब बॉयज हॉस्टल को माउंटव्यू होटल में तब्दील किया जा सकता है व टैगोर थिएटर का हुलिया आमूल-चूल बदला जा सकता है तो प्रशासन को आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रख कर पॉलिसी तैयार करने में क्या दिक्कत है। वाइस चेयरमैन सुनील कुमार ने कहा कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकान व सोसायटियों के फ्लैट भी अपार्टमेंट ही तो हैं। इसी तरह कमर्शियल प्रॉपर्टी भी अपार्टमेंट जैसे ही बिक रही है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में एलांते माल, गोदरेज माल और ऐसे कई मॉल में छोटे कैबिन तक बेचे जा रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड के मकान भी अपार्टमेंट वाइज बिक रहे हैं। यह भी तो अपार्टमेंट एक्ट ही है। एक ही शहर में आधी प्रॉपर्टी पर यह लागू है आधी पर नहीं। इस तरह का सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। मनप्रीत सिंह ने कहा कि दिल्ली, पंचकूला और गुरुग्राम में जब पार्किंग समस्या हुई तो सरकार ने इसका समाधान नया अपार्टमेंट एक्ट बनाकर किया। जिसमें स्टिल्ट पार्किंग और तीन मंजिल का प्रावधान है। यह सुविधा चंडीगढ़ में भी दी जाए। यह समय की जरूरत है।

प्रापर्टी किसी को भी बेचने पर मिले छूट

चेयरमैन तरलोचन सिंह बिट्टू ने कहा कि कोई प्रापर्टी 4-5 भाई बहनों में बंटी है उनमें से अगर कोई अपना शेयर बेचना चाहे तो जरूरी नहीं कि परिवार का ही कोई अन्य सदस्य उसको खरीदे। हो सकता है दूसरे भाई बहन के पास उतना बजट न हो। पुराने बने हुए घर, जिनकी रेनोवेशन होने वाली है, उनमें रहने वाले परिवारों में से किसी के पास अगर पैसे नहीं हैं या सेहत के साथ न देने की वजह से वह मकान तोड़फोड़ नहीं कर सकते। ऐसे में अगर कोई बिल्डर उनके हिसाब से नया घर बना कर दे और प्रापर्टी का कुछ फीसद अपने लिए रख ले तो इसमें बुरा क्या है। इसके साथ ही अगर घर के बुजुर्ग अपनी प्रॉपर्टी में रहना चाहते हैं और उसके साथ-साथ अपने बच्चों को आगे की उच्च शिक्षा या कारोबार में वितीय सहायता करना चाहते हैं तो एक हिस्सा बेचने में दिक्कत क्या है।

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