कोठियां छोड़, मरला हाउसेज में अपार्टमेंट एक्ट लागू करने की तैयारी

पंचकूला और मोहाली में अपार्टमेंट वाइज प्रापर्टी रजिस्ट्रेशन होता है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 24 Sep 2021 11:26 PM (IST) Updated:Fri, 24 Sep 2021 11:26 PM (IST)
कोठियां छोड़, मरला हाउसेज में अपार्टमेंट एक्ट लागू करने की तैयारी
कोठियां छोड़, मरला हाउसेज में अपार्टमेंट एक्ट लागू करने की तैयारी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : पंचकूला और मोहाली में अपार्टमेंट वाइज प्रापर्टी रजिस्ट्रेशन होता है। चंडीगढ़ में इस एक्ट को लागू करने की मांग हो रही है। अभी चंडीगढ़ में शेयर बेस पर प्रापर्टी ट्रांसफर होती है। अब प्रशासन लोगों की जरूरत को देखते हुए मरला हाउसेज में अपार्टमेंट एक्ट लागू करने पर विचार कर रहा है। प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने यूटी प्रशासन को इसे एग्जामिन करने के आदेश दिए हैं। एग्जामिन के बाद इसकी रिपोर्ट प्रशासक पुरोहित ने मांगी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसको प्वाइंट वाइज जांच शुरू कर दी है। फाइनेंस सेक्रेटरी विजय नामदेवराव जेदे इस पर काम कर रहे हैं। बता दें कि दो दिन पहले प्रापर्टी फेडरेशन चंडीगढ़ का प्रतिनिधिमंडल कमलजीत सिंह पंछी की अध्यक्षता में प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित से मिला था। उन्होंने प्रशासक पुरोहित को ज्ञापन सौंपकर अपार्टमेंट एक्ट को शहर की जरूरत बताते हुए इसे लागू करने की मांग रखी थी। साथ ही सुझाव दिया था कि अगर वीआइपी सेक्टर की आरडब्ल्यू इसे लागू करने के पक्ष में नहीं है तो शहर के दूसरे रेजिडेंट्स का ध्यान रखते हुए मरला हाउसेज में इसे लागू किया जाए। फेडरेशन ने चार मरले से एक कनाल तक के घरों में अपार्टमेंट वाइज रजिस्ट्री की मंजूरी देने का आग्रह किया था। एडवाइजर बोले जांच कर सौंपेंगे रिपोर्ट

प्रापर्टी फेडरेशन चंडीगढ़ का प्रतिनिधिमंडल अपार्टमेंट एक्ट सहित कई मुद्दों को लेकर शुक्रवार को एडवाइजर धर्म पाल से मिला। एडवाइजर ने उन्हें बताया कि अपार्टमेंट एक्ट को लेकर प्रशासक को सौंपे मांगपत्र पर फाइनेंस सेक्रेटरी को एग्जामिन करने के लिए कहा गया है। एग्जामिन कर प्रशासक को रिपोर्ट दी जाएगी। बाद में इस मामले पर अंतिम निर्णय प्रशासक ही लेंगे। हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई

अपार्टमेंट एक्ट मामले में हाई कोर्ट में रोजाना सुनवाई हो रही है। कोर्ट में हलफनामा पेश कर प्रशासन ने कहा है कि उसने अपार्टमेंट वाइज न तो कोई रजिस्ट्री की है और न ही भविष्य में करेगा। अब प्रशासक के आदेशों से मामले में नया मोड़ आ गया है। एनओसी नहीं मिलने से प्रापर्टी खरीदने से डर रहे लोग

फेडरेशन के चेयरमेन जेडी गुप्ता ने एडवाइजर को बताया कि एस्टेट ऑफिस ने फ्री होल्ड प्रापर्टी के लिए एनओसी देना बंद कर दिया है। एनओसी से यह फायदा होता था कि खरीदार को पहले ही यह पता चल जाता था कि प्रापर्टी पर कोई लोन बकाया तो नहीं है, किसी तरह की कोई बिल्डिग वायलेशन तो नहीं है। इसके बंद होने से धोखाधड़ी का डर बढ़ा है, लोग प्रापर्टी खरीदने से डर रहे हैं। अब कोई प्रापर्टी खरीदता है तो उसकी रजिस्ट्री के बाद जब उसे अपने नाम ट्रांसफर यानी इंतकाल कराने जाता था तो लोन और बिल्डिग वायलेशन का पता चलता है। एडवाइजर ने कहा कि यह अच्छा सुझाव है इसे एस्टेट ऑफिसर से चर्चा करेंगे।

रिकॉर्ड देखने का समय बढ़े

फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल प्रापर्टी ऑनर या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को फाइलों का निरीक्षण करने का समय बढ़ाने की मांग रखी। इसे पहले की तरह 11 से एक बजे तक करने को कहा। कोरोना की वजह से इसमें ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट सिस्टम शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि अब कोरोना से हालात सामान्य है तो अप्वाइंटमेंट सिस्टम बंद कर समय बढ़ाना चाहिए। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एसए खान ने प्रापर्टी मिसयूज वायलेशन के लिए जुर्माना तय करने की अपील की। प्रापर्टी का रिजर्व प्राइज कम कर लीज होल्ड की बजाए इसे फ्री होल्ड कर बेचने का आग्रह किया। एमएचए से लीज होल्ड प्रापर्टी को फ्री होल्ड में बदलने का मामला उठाने के लिए अपील की। नीड बेस्ड चेंज के लिए गठित कमेटी में फेडरेशन के प्रतिनिधि को शामिल करने का आग्रह भी किया। कोट्स..

प्रापर्टी फेडरेशन प्रशासक से मिलने के बाद शुक्रवार को एडवाइजर धर्म पाल से मिला। एडवाइजर ने उन्हें बताया कि प्रशासक ने फेडरेशन का ज्ञापन उन्हें मार्क किया था। इसे एग्जामिन कर रिपोर्ट प्रशासक को दी जाएगी। वह मांग कर रहे हैं कि कोठियां छोड़ मरला हाउसेज में अपार्टमेंट एक्ट लागू कर दीजिए। यह शहर की जरूरत है।

कमलजीत सिंह पंछी, अध्यक्ष, प्रापर्टी फेडरेशन चंडीगढ़।

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