हाउसिंग बोर्ड के मकानों में 75 प्रतिशत तक कवर्ड एरिया को मिलेगी मंजूरी
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (बोर्ड) के अलॉटियों के लिए अच्छी खबर है। बोर्ड मकानों में 75 प्रतिशत तक कवर्ड एरिया को मंजूरी देने जा रहा है। अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग राहत दी जाएगी।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (बोर्ड) के अलॉटियों के लिए अच्छी खबर है। बोर्ड मकानों में 75 प्रतिशत तक कवर्ड एरिया को मंजूरी देने जा रहा है। अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग राहत दी जाएगी। इसके लिए बुधवार को होने वाली हाउसिंग बोर्ड की मीटिंग में एजेंडा लाया जा रहा है। पहली बार बोर्ड नीड बेस्ड चेंज को मंजूरी दिए जाने का एजेंडा ला रहा है। दैनिक जागरण और सीएचबी फेडरेशन ने मिलकर हमारी सुनो सरकार अभियान के तहत नीड बेस्ड चेंज को रेगुलराइज का मुददा उठाया था। दैनिक जागरण के मंच पर हाउसिंग बोर्ड के डायरेक्टर्स ने घोषणा की थी कि किसी भी अलाटी का मकान टूटने नहीं दिया जाएगा। वन टाइम सेटलमेंट पर भी सहमति बनी थी। यही नहीं शहर के सभी राजनीतिक दलों ने जागरण के मंच पर आकर इस मुददे पर एकजुटता दिखाई थी। अब हाउसिंग बोर्ड की मीटिंग में इस प्रस्ताव को लाया जा रहा है। बोर्ड के डायरेक्टर्स खुद इस मुददे को ला रहे हैं। बोर्ड मीटिंग में यही मुख्य एजेंडा है। सूत्रों के अनुसार ईडब्ल्यूएस, वन रूम, टेनामेंट और एलआईजी कैटेगरी के मकानों के 75 प्रतिशत कवर्ड एरिया को मंजूरी दी जाएगी, जबकि एचआईजी और एमआईजी में 50 प्रतिशत को मंजूरी मिलेगी। बोर्ड मीटिंग में इसे सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी जाएगी। इसके बाद पेक की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और पड़ोसियों की प्राइवेसी को देखकर इसे फाइनल मंजूरी दे दी जाएगी। 200 रुपये तक कंपाउंडिंग फीस
हाउसिंग बोर्ड नीड बेस्ड चेंज पर लगाई गई एनुअल पेनेल्टी का प्रोविजन खत्म करने जा रहा है। इसकी बजाय अलॉटियों से वन टाइम सेटलमेंट फीस ली जाएगी। जिन अलॉटियों की नीड बेस्ड चेंज रेगुलराइज होगी उनके वायलेशन के नोटिस वापस लिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इसके लिए 200 रुपये तक प्रति स्क्वयेर फीट कंपाउंडिंग फीस तय की जा सकती है। हालांकि अभी यह फाइनल नहीं है। हाउसिंग बोर्ड के अलॉटियों में 80 परसेंट लोगों ने अपने मकानों में जरूरत के अनुसार अतिरिक्त निर्माण किए हुए है। बोर्ड और प्रशासन के इस फैसले से 80 परसेंट लोगों को राहत मिल जाएगी। बोर्ड के कुल 60 हजार फ्लैटस है। इसमें से 40 हजार से अधिक मकानों में लोगों ने नीड बेस्ड चेंज की हुई है। बाउंड्रीलाइन और स्काई लाइन क्राइटेरिया
प्रशासन और बोर्ड इस बात पर सहमत है कि मकानों की बाउंड्रीलाइन और स्काईलाइन के ाीतर हुई नीड बेस्ड चेंज को रेगुलराइज किया जाएगा। बशर्ते कि यह निर्माण खतरनाक न हो। बैक कोर्ट यार्ड में किए गए निर्माण को भी मंजूरी दी जा रही है। हवा और रोशनी का प्रबंध हो
हाउसिंग बोर्ड नीड बेस्ड चेंज को रेगुलराइज करने के लिए यह शर्त रखेगा कि एडिशनल निर्माण में हवा और रोशनी का समुचित प्रबंध होना चाहिए। ऐसे अलॉटी जिनके अतिरिक्त निर्माण में यह व्यवस्था नहीं है उन्हें यह प्रावधान करना होगा।