पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई, पीयू को लग चुका है 50 हजार का जुर्माना

सीनेट चुनाव को लेकर पीयू प्रशासन खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। हाल ही में पीयू के चांसलर और उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत चुनाव का शेड्यूल देने के सख्त निर्देश दिए थे। 15 जनवरी को मामले में हाईकोर्ट ने समय पर जवाब न देने पर 50 हजार का जुर्माना लगा दिया था।

By Vikas_KumarEdited By: Publish:Wed, 27 Jan 2021 08:52 AM (IST) Updated:Wed, 27 Jan 2021 08:52 AM (IST)
पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई, पीयू को लग चुका है 50 हजार का जुर्माना
4 महीने से पंजाब यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बाडी सीनेट का कार्यकाल खत्म हो चुका है।

चंडीगढ़, [डा. सुमित सिंह श्योराण]। पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव को लेकर आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मामले को लेकर हाई कोर्ट में यह तीसरी तारीख है। 15 जनवरी को मामले में हाईकोर्ट ने समय पर जवाब न देने पर पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब सरकार, यूटी प्रशासन और कुलपति पर कुल 50 हजार का जुर्माना लगा दिया था। बीते 4 महीने से पंजाब यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बाडी सीनेट का कार्यकाल खत्म हो चुका है, साथ ही 25 दिसंबर 2020 को सिंडिकेट की टर्म भी पूरी हो गई है। ऐसे में अब पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी मामले लटक चुके हैं।

सीनेट चुनाव को लेकर पीयू प्रशासन भी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। जिस पर हाल ही में पीयू के चांसलर और उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत चुनाव का शेड्यूल देने के सख्त निर्देश दिए थे। ऐसे में अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास चुनाव कराने की जानकारी देने के सिवा विकल्प नहीं बचा है। उम्मीद है हाई कोर्ट द्वारा भी जल्द ही इस मामले में अंतिम फैसला दे दिया जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी की कार्य प्रणाली से जुड़े सभी फैसलों पर सीनेट और सिंडिकेट की मुहर लगना जरूरी है। आर्थिक मामलों की मंजूरी भी सीनेट और सिंडिकेट ही देती है।

क्या है मामला

पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी प्रशासनिक और एकेडमिक कार्यों को अंतिम मंजूरी सीनेट और सिंडिकेट द्वारा तय किया जाता है। 25 अक्टूबर 2020 को सीनेट का टाइम खत्म हो चुका है। जबकि 31 दिसंबर 2020 को सिंडिकेट का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। ऐसे में अब पीयू से जुड़े सभी मामले में फैसला कुलपति द्वारा अकेले ही लिया जा रहा है। सीनेट और सिंडिकेट चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी में पूर्व सीनेटर द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी मामले में प्रोफेसर केशव मल्होत्रा अशोक, गोयल गोयल,प्रो नवदीप गोयल सहित सात सीनेटर ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सीनेट चुनाव कराने को लेकर याचिका दायर की थी। मामले में पहली सुनवाई 22 दिसंबर और उसके बाद 12 जनवरी और 15 फरवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। पीयू द्वारा मामले में ढिलाई बरतने पर हाईकोर्ट द्वारा 50000 हजार का जुर्माना भी लग चुका है।

यूटी प्रशासन और चांसलर ने दी मंजूरी

सीनेट चुनाव को लेकर पीयू प्रशासन द्वारा लगातार अड़चनें लगाई जा रही है। पीयू प्रशासन ने पहले  कोविड-19 का हवाला देते हुए दो बार सीनेट चुनाव को स्थगित कर दिया। लेकिन 12 जनवरी को यूटी प्रशासन ने पीयू को सीनेट चुनाव कराने की मंजूरी दे दी। साथ ही 21 जनवरी 2021 को चांसलर ऑफिस द्वारा भी पीयू प्रशासन को तुरंत सीनियर चुनाव का शेड्यूल देने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में पीयू प्रशासन को अब हर हाल में चुनाव कराने होंगे अब सभी की नजरें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं।

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