मित्रा को अब 1300 की जगह देने होंगे 11 हजार रुपये

ई-कामर्स कंपनी की ओर से गलत ऑर्डर देने का एक और मामला सामने आया है। जहां पर मित्रा को 1300 रुपये का गलत आर्डर भेजना 11 हजार रुपये का पड़ गया।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 19 Sep 2021 06:22 AM (IST) Updated:Sun, 19 Sep 2021 06:22 AM (IST)
मित्रा को अब 1300 की जगह देने होंगे 11 हजार रुपये
मित्रा को अब 1300 की जगह देने होंगे 11 हजार रुपये

जासं, चंडीगढ़ :

ई-कामर्स कंपनी की ओर से गलत ऑर्डर देने का एक और मामला सामने आया है। जहां पर मित्रा को 1300 रुपये का गलत आर्डर भेजना 11 हजार रुपये का पड़ गया। एक कस्टमर ने मित्रा से जूते मंगवाए थे। लेकिन उन्हें वह प्रोडक्ट नहीं मिला जो उन्होंने ऑर्डर किया था। उन्होंने कई बार कंपनी को शिकायत दी, लेकिन प्रोडक्ट चेंज नहीं हुआ। इस पर उन्होंने कंज्यूमर कमीशन में केस फाइल कर दी। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने सेक्टर-31 के पंकज चुघ की शिकायत पर मित्रा डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है। कमीशन ने कंपनी को जूते की कीमत लौटाने के लिए कहा है। साथ ही सर्विस में कोताही बरतने पर पांच हजार रुपए हर्जाना भी लगाया है। इसके अलावा कंपनी को 5 हजार रुपए मुकदमा खर्च भी अदा करने के निर्देश दिए गए हैं।

पंकज ने शिकायत में बताया कि उन्होंने 22 अक्टूबर 2020 को मित्रा वेबसाइट से जूते ऑर्डर किए जिनकी कीमत 1299 रुपए थी। चार दिनों बाद उन्हें जो पार्सल मिला उसमें वह शूज नहीं थे जो उन्होंने ऑर्डर किए थे। इस पर उन्होंने कंपनी की हेल्पलाइन पर बात की। कंपनी ने आगे से कहा कि उनका डिलीवरी बॉय आकर उनसे जूते ले जाएगा और नया पीस दे जाएगा। लेकिन काफी शिकायतें देने के बाद भी उन्हें नया पीस नहीं मिला। आखिर में उन्होंने कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कमीशन में केस फाइल कर दिया। मित्रा ने कंज्यूमर कमीशन में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह केवल कंपनियों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां वे अपना प्रोडक्ट बेच सकती हैं। अब अगर कस्टमर को सही प्रोडक्ट नहीं मिला तो वे जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन कंपनी की इन दलीलों को कंज्यूमर कमीशन ने नहीं माना और कस्टमर के हक में फैसला सुनाया।

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