किशोरियों से अश्लील हरकतें पड़ी महंगी, अब वृद्धाश्रम में करना होगा काम

सेक्टर-19 में दो किशोरियों से गलत हरकत करने पर जुवेनइल जस्टिस बोर्ड पंचकूला के प्रिसिपल मजिस्ट्रेट इराम हसन ने आरोपित किशोर को छह माह की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 21 Aug 2021 06:47 AM (IST) Updated:Sat, 21 Aug 2021 06:47 AM (IST)
किशोरियों से अश्लील हरकतें पड़ी महंगी, अब वृद्धाश्रम में करना होगा काम
किशोरियों से अश्लील हरकतें पड़ी महंगी, अब वृद्धाश्रम में करना होगा काम

जागरण संवाददाता, पंचकूला : सेक्टर-19 में दो किशोरियों से गलत हरकत करने पर जुवेनइल जस्टिस बोर्ड पंचकूला के प्रिसिपल मजिस्ट्रेट इराम हसन ने आरोपित किशोर को छह माह की सजा सुनाई है। सजा के तहत किशोर को 23 अगस्त से लेकर 22 फरवरी 2022 तक वृद्धाश्रम सेक्टर-15 में काम करना होगा। दोषी किशोर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक सप्ताह के 5 दिन काम करना होगा। दोषी किशोर को वृद्धाश्रम के इंचार्ज को 23 अगस्त से रिपोर्ट करनी होगी।

पीड़ित किशोरी के एडवोकेट उदित मेहंदीरत्ता ने बताया कि 30 मई 2019 को पुरानी हाउसिग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर-19 में रात लगभग पौने 10 बजे उनकी मुवक्किल किशोरी बैडमिटन खेल रही थी। इसी बीच आरोपित किशोर उनकी मुवक्किल के पास आया और उसे आई लव यू कहते हुए बोला कि मेरे साथ शादी कर लो। जब पीड़ित किशोरी ने मना किया, तो उसने उससे अश्लील हरकतें की। किशोरी ने उसे कहा कि तुम मेरे भाई जैसे हो और मेरे घर के पास रहते हो, इसलिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद किशोर ने बैडमिटन खेल रही दूसरी किशोरी के साथ अभद्रता शुरू कर दी और बोला कि तू ही मान जा मैं तुझ से काम चला लूंगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए उसके अश्लील हरकतें की, जिसके बाद सेक्टर-20 पुलिस ने धारा 323 और 506 के तहत केस दर्ज किया था। जवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पीड़ित पक्ष ने 12 गवाह भी पेश किए गए थे। मामले में दोनों पीड़ित किशोरियों के सीआरपीसी के तहत 164 के बयान भी दर्ज हुए थे। अब दोषी किशोर को मामले में सजा सुनाई गई है।

chat bot
आपका साथी