NGT के आदेशों का पालन न करने पर मोहाली नगर निगम को नोटिस, अब पौधारोपण से पहले लेनी होगी अनुमति
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यनूल (एनजीटी) के आदेशों की पालना न करने पर मोहाली नगर निगम को कानूनी नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि क्यों न आप (नगर निगम) के खिलाफ एनजीटी में याचिका दायर कर आदेशों को न मानने के लिए जुर्माना लगाया जाए।
मोहाली, [रोहित कुमार]। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यनूल (एनजीटी) के आदेशों की पालना न करने पर मोहाली नगर निगम को कानूनी नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि क्यों न आप (नगर निगम) के खिलाफ एनजीटी में याचिका दायर कर आदेशों को न मानने के लिए जुर्माना लगाया जाए। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने ये नोटिस निगम को भेजा है।
मोहाली नगर निगम को भेजे गए नोटिस में कहा गया था कि शहर में पेड़ों के आसपास टाइलें हटाने में निगम नाकाम साबित हो रहा है। उधर निगम ने अब शहर में प्लांटेशन ड्राइव चलाने से पहले मंजूरी लेनी अनिवार्य कर दी है। नगर निगम की ओर से इसके लिए एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की गई है।
वहीं निगम कमिश्नर कमल गर्ग ने बताया कि अब तक शहर में 560 पेड़ों के आसपास से टाइल्स व पेबर ब्लॉक्स हटाने का काम पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा अलग-अलग जगहों पर इस काम को पूरा करने के लिए एस्टीमेट तैयार कर लिए गए हैं। जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। इस काम को पूरा करने के लिए करीब 47 लाख रुपये के टेंडर अलॉट किए गए हैं। जिन पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। वहीं निगम ने शहर में फुटपाथों पर पेबर ब्लॉक्स व टाइल्स लगाने वाले ठेकेदारों को निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि ठेकेदार पेड़ों के आसपास एक के दो मीटर तक टाइल्स न लगाए।
निगम कमिश्नर कमल गर्ग ने बताया कि कोई पेड़ लगाओं मुहिम के लिए मंजूरी इसलिए अनिवार्य की गई है क्योंकि लोग गलत तरीके से पौधे लगा रहे हैं। फुटपाथों, सीवरेज पाइपों, बिजली के तार के आसपास कहीं भी पौधे लगाए जा रहे हैं। जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं होता। अगर पौधा पेड़ बन जाता है तो बाद में दिक्कत होती है। पौधे सही तरीके से रोपे जाएं, इसलिए ये फैसला लिया गया है। ताकि पौधों की सही तरीके से देखभाल हो सके। गर्ग ने कहा कि निगम भी इस बात की जानकारी दे सकता है कि कहां पर पौधे लगाए जा सकते हैं। जिन जगहों पर ज्यादा जरूरत होगी वहां पौधे रोपे जाएं।