हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की इलेक्शन कमेटी को नोटिस

मंगलवार 27 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 26 Oct 2020 06:48 PM (IST) Updated:Tue, 27 Oct 2020 05:10 AM (IST)
हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की इलेक्शन कमेटी को नोटिस
हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की इलेक्शन कमेटी को नोटिस

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : छह नवंबर को होने जा रहे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ दायर एक याचिका पर हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की इलेक्शन कमेटी सहित अन्य सभी प्रतिवादी पक्षों को मंगलवार 27 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। जस्टिस राजन गुप्ता एवं जस्टिस करमजीत सिंह की खंडपीठ ने यह नोटिस इस चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ एडवोकेट दीपक कुमार भरतिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है। दायर याचिका में याचिकाकर्ता एडवोकेट ने हाई कोर्ट को बताया है कि छह नवंबर को होने जा रहे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में उन्होंने कार्यकारी सदस्य (10 वर्ष से कम अनुभव) के पद के लिए नामांकन भरा था । एडवोकेट डॉ. गोविदर सिंह बराड़ उनके फ‌र्स्ट प्रोपोजेर थे और एडवोकेट दारिया उनके सेकेंड प्रोपोजेर थे। बाद में इलेक्शन कमेटी ने उन्हें फोन कर बताया कि अपने सेकेंड प्रोपोजर आर दारिया ने संयुक्त सचिव के पद की उम्मीदवार के नामांकन में फ‌र्स्ट प्रोपोजर के तौर पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे में अब उनका नामांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने बताया कि इनके बाद दारिया ने इलेक्शन कमेटी के सामने खुद पेश और हलफनामा देकर साफ कर दिया कि वह अब सिर्फ याचिकाकर्ता के प्रोपोजर हैं और संयुक्त सचिव की उम्मीदवार से अपना नाम वापस ले ले रहे हैं। इसके बावजूद इलेक्शन कमेटी ने उनका नामांकन रद कर दिया। इसके खिलाफ उन्होंने इलेक्शन कमेटी को रिप्रजेंटेशन भी दी थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब याचिकाकर्ता ने उसका नामांकन स्वीकार किए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट मे याचिका दायर कर दी है।  जिस पर हाई कोर्ट ने प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।

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