गाड़ी का एक्सीडेंट होने पर बीमा कंपनी ने नहीं दिया क्लेम, चंडीगढ़ की नेशनल इंश्योरेंस कंपनी पर लगा हर्जाना

वाहन का एक्सीडेंट होने पर संबंधित इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सीडेंट का क्लेम देने से इन्कार कर दिया। इस पर उपभोक्ता ने इसकी शिकायत चंडीगढ़ कंज्यूमर कमीशन को दी। शिकायत पर सुनवाई करते हुए कमीशन ने इंश्योरेंस कंपनी पर हर्जाना लगाया है।

By Ankesh ThakurEdited By: Publish:Fri, 18 Jun 2021 02:01 PM (IST) Updated:Fri, 18 Jun 2021 02:01 PM (IST)
गाड़ी का एक्सीडेंट होने पर बीमा कंपनी ने नहीं दिया क्लेम, चंडीगढ़ की नेशनल इंश्योरेंस कंपनी पर लगा हर्जाना
कमीशन ने चंडीगढ़ के सेक्टर-34 स्थित नेशनल इंश्याेरेंस कंपनी पर हर्जाना लगाया है।

चंडीगढ़, जेएनएन। वाहन का एक्सीडेंट होने पर संबंधित इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सीडेंट का क्लेम देने से इन्कार कर दिया। इस पर उपभोक्ता ने इसकी शिकायत चंडीगढ़ कंज्यूमर कमीशन को दी। शिकायत पर सुनवाई करते हुए कमीशन ने इंश्योरेंस कंपनी पर हर्जाना लगाया है।

यह हर्जाना चंडीगढ़ के सेक्टर-34 स्थित नेशनल इंश्याेरेंस कंपनी पर लगाया गया है। इसके अलावा कमीशन ने कंपनी के अधिकृत सर्वेयर राजेश छाबड़ा पर कार की मरम्मत में खर्च हुए 1,12,932 रुपये वापस देने का आदेश दिया। बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को केस खर्च के रूप में 11 हजार रुपये देने को कहा।

नेशनल इंश्याेरेंस कंपनी के खिलाफ कालका के रहने वाले राकेश कुमार ने साल 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि चार दिसंबर 2018 को परवाणु के पास उनकी कार र्दुघटनाग्रस्त हो गई थी, जिस के बाद उन्होंने परवाणु स्थित कंपनी में अपनी कार को ठीक करवाया और इस पर करीब 1,12,932 रुपये की राशि खर्च हुई। जब उन्होंने परवाणु स्थित नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में क्लेम के लिए अप्लाई किया ताे कंपनी ने बिना कोई कारण बताए क्लेम देने से मना कर दिया।

परवाणु में हुई र्दुघटना की डीडीआर दर्ज

शिकायत में राकेश ने बताया कि उनके पास टोयोटा इटिओस (कैब) है, जिसका 21 अप्रैल 2018 से 20 अप्रैल 2019 तक बीमा हो रखा था। जब र्दुघटना हुई तो इसकी डीडीआर परवाणु पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने कार की मरम्मत में खर्च हुई राशि के दस्तावेज के साथ डीडीआर की कॉपी लगा कर कंपनी के अधिकृत सर्वेयर राजेश छाबड़ा को सौंपे।

अवैध ड्राइविंग लाइसेंस की बात कह कर कंपनी ने क्लेम देने से किया इन्कार

31 जनवरी 2019 को राकेश ने फिर से कंपनी के अधिकृत सर्वेयर राजेश छाबड़ा से संपर्क किया। इसी दिन उन्होंने परवाणु स्थित नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में क्लेम के लिए बात की तो कंपनी ने यह कह कर उनका क्लेम खारिज कर दिया कि चालक देवेंद्र कुमार के पास वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इस पर शिकायतकर्ता ने चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन-2 में शिकायत दर्ज कराई।

chat bot
आपका साथी