मलेरकोटला के मुस्लिम युवक ने दूसरी शादी के बाद मांगी सुरक्षा, हाई कोर्ट ने लगाया एक लाख जुर्माना
पंजाब का एक मुस्लिम युवक दूसरी शादी के बाद सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट ने जब तलाक के कागज मांगे तो उसमें पत्नी के हस्ताक्षर नहीं थे। हाई कोर्ट ने युवक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब के मुस्लिम व्यक्ति को दूसरी शादी के बाद सुरक्षा के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करना भारी पड़ गया। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सुरक्षा से इन्कार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही, एक लाख रुपये जुर्माना लगा दिया।
व्यक्ति ने हाई कोर्ट के फैसले को खंडपीठ मेंं चुनौती दी। खंडपीठ ने कहा कि सुरक्षा का अधिकार संवैधानिक है और इसे नहीं छीना जा सकता। खंडपीठ ने सिंगल बेंच के फैसले में बदलाव करते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने का मालेरकोटला के एसएसपी को आदेश जारी किया। हालांकि, एक लाख जुर्माने को हटाने का आदेश नहीं दिया।
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याचिका दाखिल करते हुए जोड़े ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को बताया था कि उन्होंने अभी विवाह किया है। पुरुष ने बताया कि उसने पहली पत्नी से तलाक ले लिया है। हाई कोर्ट ने जब तलाक के दस्तावेज देखे तो पाया कि इस पर पहली पत्नी के हस्ताक्षर नहीं थे। हाई कोर्ट ने यह भी पाया कि वह अपनी पत्नी और दो बच्चों को भी सही तरह से नहीं संभाल रहा है।
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यह याचिका और कुछ नहीं बल्कि कामुक और व्यभिचारी जीवन पर कोर्ट की मुहर लगाने का प्रयास है। हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट बच्चों का कानूनी संरक्षक होता है। ऐसे में उन्हें यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता है। हाई कोर्ट ने युवक से पूछा कि वह कितना गुजारा भत्ता देगा। जब व्यक्ति इसका जवाब नहीं दे सका तो हाई कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
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