नगर निगम ने सेल्फ असेसमेंट स्कीम को एक माह के लिए बढ़ाया

जागरण संवाददाता चंडीगढ़ नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स जमा करवाने की सेल्फ

By JagranEdited By: Publish:Thu, 13 May 2021 08:43 AM (IST) Updated:Thu, 13 May 2021 08:43 AM (IST)
नगर निगम ने सेल्फ असेसमेंट स्कीम को एक माह के लिए बढ़ाया
नगर निगम ने सेल्फ असेसमेंट स्कीम को एक माह के लिए बढ़ाया

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स जमा करवाने की सेल्फ असेसमेंट स्कीम को एक माह के लिए बढ़ा दिया है। बुधवार को कमिश्नर केके यादव ने मेयर रविकांत शर्मा से बैठक कर यह फैसला लिया है। जिसका पब्लिक नोटिस वीरवार को जारी कर दिया जाएगा। मालूम हो कि अभी इस स्कीम के तहत 31 मई तक टैक्स जमा करवाने की तारीख तय की गई थी, लेकिन ई-संपर्क सेंटर बंद होने के कारण लोग इसकी तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 10 फीसद और हाउस टैक्स जमा करवाने वालों को 20 फीसद की छूट मिलती है। हर साल एक अप्रैल को ही दो माह के लिए सेल्फ असेसमेंट शुरू की जाती है। शहर में एक लाख से ज्यादा कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जोकि टैक्स के अंतर्गत आती है। इस समय प्रशासन ने करुणा के मामले बढ़ने के कारण ई-संपर्क सेंटर बंद कर दिए गए हैं। जबकि हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए शहरवासियों के पास ऑनलाइन सुविधा भी है, लोग नगर निगम की वेबसाइट में भी जाकर टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। नगर निगम की ओर से सभी लोगों को एडवांस बिल जारी कर दिए हैं। नगर निगम को हर साल प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स से 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई होती है। इस वित्तीय सत्र के लिए भी नगर निगम ने 55 करोड़ रुपये की कमाई का टारगेट रखा है। सेल्फ असेसमेंट स्कीम खत्म होने के बाद 25 फीसद ब्याज और 12 फीसद जुर्माने के साथ टैक्स का भुगतान करना होगा।

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