मोहाली में रहते हैं तो जान लें डीसी के नए आदेश, एक हफ्ते में करवाएं किरायेदार की वेरीफिकेशन, हथियारों पर पाबंदी

मोहाली डीसी ने लोगों से जुड़े कई आदेश जारी किए हैं। उन्होंने जिले में घर में किरायेदार नौकर और पेइंग गेस्ट को लेकर जरूरी आदेश जारी किए हैं। मकान मालिक को उपरोक्त तीनों के बारे में एक हफ्ते के अंदर पुलिस वेरीफिकेशन करवानी होगी।

By Ankesh ThakurEdited By: Publish:Tue, 05 Oct 2021 02:47 PM (IST) Updated:Tue, 05 Oct 2021 02:47 PM (IST)
मोहाली में रहते हैं तो जान लें डीसी के नए आदेश, एक हफ्ते में करवाएं किरायेदार की वेरीफिकेशन, हथियारों पर पाबंदी
एयरपोर्ट के 100 मीटर के दायरे में मांस बेचने पर पाबंदी लगाई गई है।

जागरण संवाददाता, मोहाली। मोहाली जिले में लोगों को अपने घर में किरायेदार, नौकर और पेइंग गेस्ट (पीजी) रखने पर एक हफ्ते के भीतर उनकी सूचना संबंधित थाना पुलिस को देनी होगी। डीसी ईशा कालिया ने इस बावत निर्देश जारी किए हैं। वहीं मोहाली स्थित एयरपोर्ट के 100 मीटर के दायरे में मांस बेचने पर पाबंदी लगाई गई है। प्रशासन के अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिली है कि एयरपोर्ट के पास चिकन, मीट का कारोबार किया जा रहा है। इस पर डीसी ने पूर्ण पांबदी लगाने को कहा है।

डीसी ने कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाही की जाएगी। नियमों का पालन करने की स्थिति में  धारा-144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश लागू करने के लिए प्रत्येक थाने का एसएचओ जिम्मेदार होगा। प्रशासन ने नगर निगम, नगर पंचायतों और गांवों की पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने घर मं किरायेदार/नौकर/पीजी रखेगा तो उसका पूरा विवरण नजदीकी थाने में दर्ज करवाएगा। जिस मकान मालिक ने अभी तक किरायेदार की सूचना नहीं दी, वे तुरंत सूचना संबंधित थाने को देने के लिए यकीनी बनाएं। कोई भी मकान मालिक किरायेदार, नौकर या पीजी रखेगा तो एक हफ्ते में इसकी सूचना देनी होगी। इस आदेश का पालन न होने पर संबंधित थाने का एसएचओ निजी तौर पर जिम्मेदार होगा। यह आदेश पूरे जिले में लागू किए जाएंगे।

डीसी ईशा कालिया ने लोगों की जान की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जिले के मैरिज पैलेसों में शादियों या अन्य समागमों में असलाह लेकर आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। इसके लिए उन्होंने संबंधी मैरिज पैलेस और इन पर निगरानी रखने वाले जिम्मेदार अधिकारियों को लिखित आदेश जारी कर दिया है। अगर कोई मैरिज पैलेस में हथियार लेकर आता है तो मैरिज पैलेस मालिकों को इसकी सूचना तुरंत पुलिस को देनी होगी। वहीं, नियम तोडऩे पर पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आगामी दिनों में शादी समारोह होने इस लिए इस मामले में नियमों को सख्ती तौर पर लागू करने को कहा गया है।

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