चंडीगढ़ के रि. कर्नल के नेवी में कैप्टन बेटे के लिए मैट्रिमोनियल कंपनी ने नहीं ढूंढा रिश्ता, देना होगा हर्जाना

चंडीगढ़ में एक रिटायर्ड कर्नल की शिकायत पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने मैट्रिमोनियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ‘वेडिंग विश’ पर 11 हजार रुपये हर्जाना लगाया है। इसके अलावा कमीशन ने कंज्यूमर को फीस के 50 हजार रुपये भी वापस करने का आदेश दिया है।

By Ankesh KumarEdited By: Publish:Sun, 11 Apr 2021 12:44 PM (IST) Updated:Sun, 11 Apr 2021 12:44 PM (IST)
चंडीगढ़ के रि. कर्नल के नेवी में कैप्टन बेटे के लिए मैट्रिमोनियल कंपनी ने नहीं ढूंढा रिश्ता, देना होगा हर्जाना
चंडीगढ़ के रि. कर्नल के नेवी में कैप्टन बेटे के लिए मैट्रिमोनियल कंपनी ने नहीं ढूंढा रिश्ता।

चंडीगढ़, जेएनएन। चंडीगढ़ में एक रिटायर्ड कर्नल की शिकायत पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने मैट्रिमोनियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ‘वेडिंग विश’ पर 11 हजार रुपये हर्जाना लगाया है। इसके अलावा कमीशन ने कंज्यूमर को फीस के 50 हजार रुपये भी वापस करने का आदेश दिया है। दरअसल, कंपनी ने फीस जमा कराते वक्त उनके बेटे का अच्छा रिश्ता ढूंढने का वादा किया था। लेकिन, काफी समय बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ तो रिटायर्ड कर्नल ने इसकी शिकायत कंज्यूमर कमीशन में की।

रिटायर्ड कर्नल ने शिकायत में बताया कि उनका बेटा मर्चेंट नेवी में कैप्टन है और वह नौकरी के चलते ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहता है। इसलिए वह अपने लिए लाइफ पार्टनर नहीं चुन सका। परिवार ने उनके रिश्ते के लिए ‘वेडिंग विश’ कंपनी से संपर्क किया। उन्होंने 29 नवंबर 2017 को कंपनी को 50 हजार रुपये जमा करवाए। उन्होंने अपने बेटे की प्रोफाइल कंपनी को भेज दी। कंपनी ने वादा किया कि वे जल्द ही उनके बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ देंगे।

रिटायर्ड कर्नल ने आरोप लगाया कि कंपनी ने उन्हें न तो रजिस्ट्रेशन की कॉपी दी और न ही सर्विस एग्रीमेंट दिया। उन्होंने शिकायत में कहा कि कंपनी ने जो रिश्ते उन्हें ई-मेल के जरिये दिखाए थे उनमें उनके कॉन्टेक्ट नंबर ही नहीं थे। जिससे उन्हें उनके प्रोफाइल के बारे में पता लगा सकता। उन्होंने कंपनी को इस बारे में शिकायत दी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कंपनी से 50 हजार रुपये फीस रिफंड करने को कहा। लेकिन, कंपनी ने इन्कार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दी।

कंपनी ने कंज्यूमर कमीशन में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि रिटायर्ड कर्नल ने जो आरोप लगाए हैं वह गलत हैं। उन्होंने कई रिश्ते उन्हें दिखाए थे, लेकिन उनके बेटे ने खुद ही रिजेक्ट कर दिए। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। कंपनी ने कहा कि पॉलिसी के मुताबिक, मेंबरशिप फीस नॉन-रिफंडेबल होती है। लिहाजा, कंपनी ने शिकायत को खारिज करने की मांग की। फोरम ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कंज्यूमर की शिकायत को सही ठहराते हुए कंपनी पर हर्जाना लगाया।

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