चंडीगढ़ के सेक्टर-9 में लगने वाली लोक अदालत को किया शिफ्ट, अब यहां होगा मामलों का निपटारा

चंडीगढ़ के सेक्टर-9 में लगने वाली परमानेंट एंड कांटिन्यूज लोक अदालत को शिफ्ट कर दिया गया है। सोमवार से यह लोक अदालत सेक्टर नौ में नहीं लगेगी। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस जसवंत सिंह के आदेश पर परमानेंट लोक अदालत को शिफ्ट किया गया है।

By Ankesh ThakurEdited By: Publish:Sun, 18 Apr 2021 12:24 PM (IST) Updated:Sun, 18 Apr 2021 12:24 PM (IST)
चंडीगढ़ के सेक्टर-9 में लगने वाली लोक अदालत को किया शिफ्ट, अब यहां होगा मामलों का निपटारा
चंडीगढ़ के सेक्टर-9 में लगने वाली लोक अदालत को किया शिफ्ट।

चंडीगढ़, जेएनएन। चंडीगढ़ के सेक्टर-9 में लगने वाली परमानेंट एंड कांटिन्यूज लोक अदालत को शिफ्ट कर दिया गया है। सोमवार से यह लोक अदालत सेक्टर नौ में नहीं लगेगी। लोक अदालत को शिफ्ट कर सेक्टर-43 स्थित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शिफ्ट किया गया है। अब जिला अदालत में ही स्थायी लोक अदालत लगेगी। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस जसवंत सिंह के आदेश पर परमानेंट लोक अदालत को शिफ्ट किया गया है।

परमानेंट एंड कांटिन्यूज लोक अदालत में लोग कोर्ट में शिकायत देने से पहले अर्जी लगा सकते हैं। जहां पर उनके विवाद का निपटारा किया जाएगा। इस दौरान परमानेंट एंड कांटिन्यूज लोक अदालत में हर प्रकार के मामलों का निपटारा होगा। सीजेएम सह सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण अशोक के मान की देखरेख में इसका आयोजन होगा। सुबह 11 बजे से स्थायी और निरंतर लोक अदालत का संचालन शुरू होगा।

शहर के वकील काफी समय से इसे शिफ्ट करने की मांग कर रहे थे। वकीलों का कहना था कि उन्हें कोर्ट के कामकाज छोड़कर स्पेशल केस के लिए सेक्टर-9 जाना पड़ता था। इस वजह से वकीलों को काफी समस्याओं होती थी। कई बार वकीलों के एक ही समय में जिला अदालत और लोक अदालत में केस होने की वजह से उन्हें काफी परेशानी होती है। इस बात को लेकर वकीलों ने परमानेंट एंड कांटिन्यूज लोक अदालत सेक्टर-9 से सेक्टर-43 में शिफ्ट करने की मांग की थी।

परमानेंट लोक अदालत में आपराधिक मामलों को छोड़कर अन्य किसी भी तरह के सिविल केस फाइल होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले वैवाहिक और पारिवारिक विवाद के आते हैं। उसके अलावा बैंक रिकवरी केस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, सिविल सूट (दूसरे पक्ष को सजा नहीं बल्कि उससे हर्जाना लेना चाहते हैं), एग्जीक्यूशन केस, आर्बिट्रेशन केस, सिविल/रेंट अपील, केस मेंटीनेंस और ट्रैफिक चालानों का निपटारा होता है।परमानेंट एंड कांटिन्यूज लोक अदालत लगने से लंबित पड़े केसों का निपटारा जल्दी होगा।

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