LOCKDOWN 5.0 Unlock1: पंजाब सरकार ने जारी की एडवाइजरी, जानें क्या खुलेगा, क्या होंगे नियम
LOCKDOWN 5.0 Unlock1 के लिए पंजाब सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। कुछ शर्तों के साथ शॉपिंग मॉल्स होटल रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी गई हैैै।
जेएनएन, चंडीगढ़। LOCKDOWN 5.0 Unlock1: पंजाब सरकार ने लॉक डाउन 5.0 के पहले चरण में दी जाने वाली रियायतों के लिए नियम तय कर दिए हैं। इस संबंध में सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। आठ जून से कुछ शर्तों के साथ शॉपिंग मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी गई हैैै। 15 जून को दोबारा इन रियायतों पर विचार होगा। इस दौरान शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना होगा।
सरकार ने ये बनाए हैं नियम सोमवार से पंजाब में खुल जाएंगे सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। सुबह 5:00 बजे से लेकर शाम 8:00 बजे तक खुलेंगे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च खुलेंगे। धार्मिक स्थलों में एक समय में 20 लोग ही इकट्ठे हो पाएंगे। आठ जून से राज्य में होटल रेस्तरां और शॉपिंग मॉल खोलने की भी छूट। शॉपिंग मॉल्स में टोकन लेकर होगी लोगों की एंट्री। शॉपिंग मॉल प्रबंधकों को 2 गज की दूरी के नियम के तहत करनी होगी अधिकतम लोगों की सीमा निर्धारित। मॉल्स में बने रेस्टोरेंट और फूड ज्वाइंट में बैठकर लोग खाना नहीं खा पाएंगे। इनसे सिर्फ होम डिलीवरी या टेक अवे की सुविधा मिलेगी। मॉल्स में लिफ्ट सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी या विकलांगों के लिए ही चलेंगी। एस्केलेटर्स पर शारीरिक दूरी का ध्यान रखना होगा। माल्स में कपड़े की दुकानों में ट्रायल रूम का प्रयोग नहीं होगा। 8 तारीख से पंजाब में होटल और हॉस्पिटैलिटी उद्योग खुलेगा। होटलों में रेस्टोरेंट में आकर खाना खाने पर जारी रहेगा प्रतिबंध। होटलों में रुकने वाले यात्रियों को उनके कमरों में ही देनी होगी भोजन की सुविधा। होटलों से सुबह 5:00 से 9:00 के बीच ही बाहर निकल पाएंगे यात्री। होटलों में ठहरे यात्रियों को ट्रेन या एयर टिकट के आधार पर एक समय बाहर निकलने की मिलेगी छूट। ऐसे लोगों की यात्रा टिकट को ही माना जाएगा पास।
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