ट्रेनों में सफर से पहले इन बातों का रखें ध्यान, अन्यथा होगी मुश्किल, देना होगा भारी जुर्माना
यदि आप रेल यात्रा करने वाले हैं तो कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन्स के बारे में पता कर लें। यदि रेल यात्रा के दौरान रेलवे स्टेशन पहुंचने से ट्रेनों में सफर के दौरान कई निर्देशों का पालन करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना देना होगा।
चंडीगढ़, [विकास शर्मा]। अगर आपको रेल यात्रा करनी है तो उससे पहले कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है, अन्यथा बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं व भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। चंडीगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में रेलवे की तरफ से संक्रमण को रोकने के कई तरह कदम उठाए गए हैं। अगर आप भी आने वाले दिनों में ट्रेन में सफर करने वाले हैं तो तमाम गाइडलाइंस की जानकारी होनी चाहिए,, जिन्हें रेलवे ने कोविड सुरक्षा के मद्देनजर जारी किया है। इससे आपको ट्रेन में सफर के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी।
प्लेटफार्म पर बिना मास्क के एंट्री नहीं, 500 रुपये का जुर्माना
चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के अधीक्षक जेपी सिंह ने बताया कि हमने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर ही बेरिकेट्स लगा दिए हैं। प्लेटफार्म पर जाने की अनुमति उन्हीं यात्रियों को मिलेगी, जिन्होंने मास्क पहना हो। बिना मॉस्क के स्टेशन परिसर में एंट्री नहीं मिलेगी, बावजूद इसके कोई बिना मॉस्क स्टेशन पर घूमते हुए पकड़ा जाता है तो उसे टीटी 500 रुपये जुर्माना कर सकता है।
चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर शारीरिक दूरी का पालन करने को लेकर यात्री लापरवाही बरत रहे हैं। (जागरण)
इसके अलावा स्टेशन परिसर में एंट्री से पहले यात्रियों की एंट्री की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। इसके अलावा किसी तरह की कोई रिपोर्ट (आरटीपीसीआर) नहीं देखी जाएगी। स्टेशन परिसर पर आने के लिए प्लेटफार्म टिकट अनिवार्य है। कंफर्म टिकट वालों को ही यात्रा में अनुमति मिलेगी। वेटिंग टिकट पर यात्रा नहीं होगी। कंफर्म टिकट वाले यात्रियां को ट्रेनों में सवार होने दिया जाएगा।
ट्रेन में दिक्कत होने पर ऐसे करें संपर्क
ट्रेनें अपनी पूरी क्षमता के साथ चलाई जा रही है, हर कोच में 72 सीटें होती हैं, ऐसे में 72 यात्री ही एक कोच में सफर कर रहे हैं। आपके कोच में कोई यात्री बीमार है या ज्यादा खांसी कर रहा है, मॉस्क नहीं पहन रहा है, तो आप उसकी शिकायत 139 हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं। ट्रेन में शौचालय या सफाई संबंधी कोई दिक्कत है तो आपको रेल मदद एप का सहारा लेना पड़ेगा। आधे घंटे के भीतर आपकी शिकायत पर कार्रवाई होगी। सेनिटाइजर और चादर-तकिया ट्रेन में नहीं मिलेगा, इसलिए वह अपने साथ रखें। ट्रेनों में रसोई पूरी तरह से बंद है, लंबी दूरी की ट्रेनों में सिर्फ पैकेड फूड ही यात्रियों को उपलब्ध होगा।
ट्रेन में उतरते समय स्टेट रूल्स के मुताबिक होगी कार्रवाई
अंबाला मंडल के जनसंपर्क अधिकारी सुमीर शर्मा ने बताया कि रेलवे की तरफ से कोविड सुरक्षा के लिए तो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लेकिन अभी यात्रियों की अतिरिक्त स्क्रीनिंग को लेकर किसी तरह की कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है। ऐसे में यात्रियों को अलग-अलग राज्य की गाइडलाइंस के मुताबिक ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
दूसरी ओर, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर कोविड गाइडलाइन्स की अनदेखी का नजारा देखने को मिल रहा है। रेलवे स्टेशन पर यात्री मास्क में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। टिकट की बुकिंग से लेकर ट्रेनों में सवार होने तक इस मामले में लापरवाही बरती जा रही है।
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