डड्डूमाजरा गारबेज प्लांट पर कब्जे के मामले में जेपी कंपनी जिला अदालत में देगी सुबूत
निगम ने दावा किया था कि कंपनी ने उन्हें स्टे ऑर्डर वाट्सएप पर भेजा था जबकि वह प्लांट पर 19 जून की शाम को ही कब्जा ले चुके थे। इसके साथ ही कंपनी ने उन्हें ऑफिशियल तौर पर स्टे ऑर्डर नहीं भेजा। अस पर अाज सुनवाई हाेगी।
चंडीगढ़, जेएनएन। डड्डूमाजरा स्थित गारबेज प्लांट को लेकर एमसी और जेपी गारबेज कंपनी के जिला अदालत में चल रहे केस में कंपनी की ओर से मंगलवार को सुबूत पेश होंगे। दरअसल कंपनी का कहना है कि निगम ने कोर्ट से मिले स्टे ऑर्डर के बाद भी गारबेज प्लांट से कब्जा नहीं छोड़ा। वहीं, निगम का कहना है कि उन्हें स्टे ऑर्डर कब्जे किए जाने वाले दिन नहीं मिला, बल्कि उससे अगले दिन यानी 20 जून को मिला था।
निगम ने दावा किया था कि कंपनी ने उन्हें स्टे ऑर्डर वाट्सएप पर भेजा था, जबकि वह प्लांट पर 19 जून की शाम को ही कब्जा ले चुके थे। इसके साथ ही कंपनी ने उन्हें ऑफिशियल तौर पर स्टे ऑर्डर नहीं भेजा। कोर्ट ने अब जेपी कंपनी की ओर से निगम को किस तरह और कब स्टे ऑर्डर भेजा गया था, इसके लिए सुबूत पेश करने के लिए कहा है। इसके साथ ही कंपनी सुबूत देगी कि किस तरह निगम ने 19 जून को कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए जबरन कब्जा किया।
बता दें कि जिला अदालत ने बीती 19 जून को एमसी के उस नोटिस पर फिलहाल एक महीने के लिए स्टे लगाई थी, जिसमें एमसी ने जेपी कंपनी को गारबेज प्लांट उन्हें हैंडओवर करने के लिए कहा था। इससे पहले भी जिला अदालत ने इसी वर्ष मार्च महीने में तीन महीने के लिए स्टे लगाया था। लेकिन एमसी ने 19 जून को ही गारबेज प्लांट पर कब्जा कर लिया था।
कब्जा करने के बाद कंपनी कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आ गई थी। कंपनी ने अब कोर्ट में याचिका दायर कर नगर निगम द्वारा कोर्ट के आदेशों की अवहेलना किए जाने और गारबेज प्लांट का कब्जा उन्हें वापस दिए जाने की अपील की हुई है।