3511 शिविर में 4490 गांवों में दी कानून की जानकारी

पंजाब राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी के मेंबर सचिव-कम-जिला और सेशन जज अरुण गुप्ता ने वीरवार को बताया कि राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी ने लोगों को कानूनी अधिकारों और सेवाओं के प्रति जागरूक करने के लिए अब तक राज्य के 4490 गांवों को कवर किया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 14 Oct 2021 06:49 PM (IST) Updated:Thu, 14 Oct 2021 06:49 PM (IST)
3511 शिविर में 4490 गांवों में दी कानून की जानकारी
3511 शिविर में 4490 गांवों में दी कानून की जानकारी

जागरण संवाददाता, मोहाली : पंजाब राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी के मेंबर सचिव-कम-जिला और सेशन जज अरुण गुप्ता ने वीरवार को बताया कि राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी ने लोगों को कानूनी अधिकारों और सेवाओं के प्रति जागरूक करने के लिए अब तक राज्य के 4490 गांवों को कवर किया है। स्टेट अथॉरिटी सभी जिला कानूनी सेवा अथॉरिटियों और राज्य सरकार के अन्य विभागों के सहयोग से हर गांव और कस्बे तक पहुंच बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हम अब तक अलग-अलग डीएलएसएएस से राज्य भर में 3511 कानूनी साक्षरता प्रोग्राम करवा चुके हैं और कुल 4490 गावों को कवर किया गया है। अरुण गुप्ता ने कहा कि आजादी के 75वें साल और कानूनी सहायता आंदोलन के 25वें साल में राष्ट्रीय कानूनी सेवा अथॉरिटी, नई दिल्ली ने एक राष्ट्रव्यापी मुहिम पैन इंडिया अवेयरनैस और आउटरीच प्रोग्राम आजादी का अमृत महोत्सव-2 अक्तूबर से 14 नवंबर की शुरुआत की गई है। माननीय जस्टिस अजय तिवारी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और कार्यकारी चेयरमैन, पंजाब राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी के दूरदर्शी नेतृत्व अधीन पंजाब राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी ने राज्य भर में इस व्यापक जागरूकता मुहिम की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि घर-घर जाकर जागरूकता के साथ-साथ राज्य के सभी गांवों और कस्बों तक तीन बार पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे हर गांव और कस्बे में कानूनी सेवाओं की उपलब्धता के बारे जानकारी दी जा सके। इस राज्य स्तरीय मुहिम के अंतर्गत लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता के संकल्प और मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के ढंग संबंधी जागरूक किया जाएगा।

chat bot
आपका साथी