चंडीगढ़ में घर में ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए तो यहां से ऐसे जारी होगा ई-परमिट, यहां जानें पूरी प्रक्रिया

पेशेंट को घर में सिलेंडर की जरूरत है और मार्केट में यह उपलब्ध नहीं हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिलेंडर के लिए ई-परमिट का आवेदन कर इसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए ब्लैक में पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है।

By Vinay KumarEdited By: Publish:Sun, 16 May 2021 01:58 PM (IST) Updated:Sun, 16 May 2021 01:58 PM (IST)
चंडीगढ़ में घर में ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए तो यहां से ऐसे जारी होगा ई-परमिट, यहां जानें पूरी प्रक्रिया
चंंडीगढ़ में आक्सीजन सिलेंडर चाहिए तो इ परमिट के लिए आवेदन करना पड़ेगा।

चंडीगढ़, जेएनएन। पेशेंट को घर में सिलेंडर की जरूरत है और मार्केट में यह उपलब्ध नहीं हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिलेंडर के लिए ई-परमिट का आवेदन कर इसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए ब्लैक में पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ई-परमिट के लिए आवेदन करते समय ऑक्सीजन के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है। जिसमें डॉक्टरों लिखा हो। चंडीगढ़ का कोई भी एड्रेस प्रूफ भी अपलोड करना होगा। जब एप्लीकेशन मंजूरी होगी तो मोबाइल पर मैसेज से सूचना मिलेगी। यह मंजूरी दो दिनों के लिए मान्य होगी। ई-परमिट वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं रहेगी।

प्रशासन के ऑक्सीजन सप्लाई नोडल अधिकारी ने प्राइवेट वेंडर को बाहर सीधे सिलेंडर रीफिलिंग नहीं करने के आदेश रखे हैं। अब ऐसे मरीजों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। प्रशासन ने सिलेंडर के ई-परमिट की सुविधा शुरू कर दी है। नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर की मदद से यह ई-परमिट जारी होगी। यूटी प्रशासन की वेबसाइट chandigarh.gov.in/health_covid19.htm पर शनिवार सुबह 11 बजे से ई-परमिट के लिए आवेदन लिए जाने शुरू किए जाएंगे। सीएचबी सीईओ कम ऑक्सीजन सप्लाई के नोडल अधिकारी यशपाल गर्ग ने यह आदेश जारी किए हैं। बता दें कि एजेंसी के यहां रोजाना ऐसे लोग पहुंच रहे थे जिन्हें घर पर मरीज के लिए सिलेंडर चाहिए। सिलेंडर नहीं मिलने पर उनकी एजेंसी के कर्मचारियों से काफी बहस होती थी। पुलिस तक मौके पर बुलानी पड़ती थी। अब इन दिक्कतों को देखते हुए प्रशासन ने ई-परमिट जारी किया है।

सिलेंडर नहीं तो 10 हजार सिक्योरिटी होगी जमा

ई-परमिट बनने के बाद 40 एमडब्ल्यू इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित सुपर एजेंसी से दो सिलेंडर तक ले सकते हैं। अगर खाली सिलेंडर पास है तो डी टाइप सिलेंडर के रीफिलिंग चार्जेस 295 रुपये और 12 फीसद जीएसडी इसमें जुड़ेगा।वहीं ए और बी टाइप सिलेंडर की रीफिलिंग चार्जेस 175 रुपये और 12 फीसद जीएसटी शामिल रहेगा। अगर खाली सिलेंडर नहीं है तो रीफिलिंग चार्जेसे तो यही रहेंगे। जबकि प्रत्येक सिलेंडर के लिए 10 हजार रुपये सिक्योरिटी एडवांस जमा होगी।जबकि रेंट 100 रुपये प्रति दिन होगा। सिक्योरिटी रेंट काटने के बाद सिलेंडर वापस करने पर लौटा दी जाएगी।

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