सड़क पर निर्माण सामग्री रखी तो लगेगा 2500 रुपये जुर्माना

ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने नए सेक्टरों में कंस्ट्रक्शन के दौरान सड़कों पर निर्माण सामग्री रखने व गिराने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ा है।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 18 Apr 2021 08:52 AM (IST) Updated:Sun, 18 Apr 2021 08:52 AM (IST)
सड़क पर निर्माण सामग्री रखी तो लगेगा 2500 रुपये जुर्माना
सड़क पर निर्माण सामग्री रखी तो लगेगा 2500 रुपये जुर्माना

जागरण संवाददाता, मोहाली : ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने नए सेक्टरों में कंस्ट्रक्शन के दौरान सड़कों पर निर्माण सामग्री रखने व गिराने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ा है। गमाडा ने 15 दिनों से एयरोसिटी के 14 से ज्यादा ऑलटियों के इस मामले में चालान किए हैं। गमाडा ने सड़कों पर निर्माण सामग्री रखने, सड़कों को नुकसान पहुंचाने और यातायात में बाधा डालने के लिए प्रत्येक अलॉटी को 2,500 का चालान काटना शुरू कर दिया है। गमाडा के मुख्य अभियंता दविदर सिंह ने बताया कि उल्लंघन करने वालों के लिए आदेश गमाडा के मुख्य प्रशासक ने जारी किए हैं। शुरू में नियम तोड़ने वाले को चार दिनों के भीतर सड़कों से सामग्री हटाने के लिए एक चेतावनी दी जा रही है। जिसके बाद 2,500 के चालान जारी किया जाएगा। गमाडा की ओर से सामग्री को जब्त किया जाएगा। इसे उठाने के लिए वाहन करने में जो भी खर्चा आएगा उसे भी वसूला जाएगा।

एयरोसिटी के अलावा ईको सिटी वन व अन्य क्षेत्र जहां पर निर्माण चल रहा है और गमाडा के अधीन आते हैं सब जगह ये नियम लागू किया जा रहा है। अगर कोई जुर्माना लगने के बाद बिल जमा नहीं करवाता, तो उल्लंघनकर्ता को पानी के बिल के साथ जुर्माना लगकर आएगा।

ऐजिडेंट्स बोले- गमाडा ने उठाया सही कदम

एयरोसिटी रेजिडेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुख्य संयोजक विनोद कुमार ने कहा कि सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले निवासियों से मकान या अन्य व्यावसायिक परियोजनाओं के निर्माण की ढेर सारी शिकायतें मिल रही हैं। वे सडक़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और यातायात को भी बाधित कर रहे हैं। यह गमाडा ने एक अच्छा कदम उठाया है। हम लोगों से आग्रह करते हैं कि वे नियमों का पालन न करें।

पानी कनेक्शन के साथ शौचालय निर्माण भी जरूरी

उधर, खुले में शौच को रोकने के प्रयास में गमाडा ने किसी भी शहरी क्षेत्र में एक भवन का निर्माण शुरू होने से पहले मजदूरों के लिए शौचालय प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। आदेश तब जारी किए गए थे, जब खुले में शौच करने वाले मजदूरों के एयरोसिटी के निवासियों की कई शिकायतें थीं। आदेशों में कहा गया है कि कोई भी भूखंड मालिक, जो एक भवन का निर्माण करना चाहता है, को पानी के कनेक्शन के साथ अस्थायी सीवर कनेक्शन मिलेगा। मालिकों को लिखित रूप में देना होगा कि वे शौचालय का निर्माण कर रहे हैं, यह विफल रहा तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी।

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