रिश्वतकांड के आरोपित को मिली जमानत

इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी)के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर गुरनाम सिंह के साथ रिश्वत मामले के आरोपित विनोद कुमार गुप्ता को बुधवार जमानत मिल गई।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 07:55 AM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 07:55 AM (IST)
रिश्वतकांड के आरोपित को मिली जमानत
रिश्वतकांड के आरोपित को मिली जमानत

जासं, चंडीगढ़ : इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी)के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर गुरनाम सिंह के साथ रिश्वत मामले के आरोपित विनोद कुमार गुप्ता को बुधवार जमानत मिल गई। सीबीआइ की विशेष अदालत ने गुप्ता को जमानत दे दी। हालांकि सीबीआइ ने जमानत याचिका का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एक लाख के बेल बांड पर जमानत दी। ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर गुरनाम सिंह को पहले ही कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चूकी है। सिंह पर करोड़ों के फ्रॉड में आरोपित के खिलाफ कार्रवाई न करने के एवज में ढाई लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। वहीं, विनोद कुमार गुप्ता पर इस साजिश में शमिल होने का आरोप है। उसने रिश्वत की रकम गुरनाम की मां के अकाउंट में ट्रांसफर की थी। केस के मुताबिक हेल्थ बायोटेक कंपनी की सीनियर मैनेजर दिशा गुप्ता के खिलाफ 19 फरवरी 2015 को सेक्टर-34 थाने में एफआइआर दर्ज हुई थी। दिशा पर आरोप थे कि उन्होंने कंपनी के एक करोड़ 10 लाख रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। यह एफआइआर कंपनी के डायरेक्टर गौरव चावला की शिकायत पर हुई थी। एफआइआर के बाद पुलिस ने केस को ईडी को भी भेज दिया। तब इसके बाद मामले में केस की जांच गुरनाम सिंह के पास पहुंची। आरोप है कि उन्होंने दिशा गुप्ता और उनके पेरेंट्स को बुलाया और उनसे केस को सेटल करने के नाम पर ढाई लाख रुपये की रिश्वत मांगी। इसके बाद दिशा के पिता ने फिर गुरनाम के खिलाफ सीबीआइ को शिकायत दी।

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