एयरपोर्ट के 100 मीटर के दायरे में आने वाले मकान तोड़े जाएंगे, प्रशासन ने की पूरी तैयारी

चंडीगढ़ एयरपोर्ट के सौ मीटर के दायरे में किए गए अवैध निर्माण को तोडऩे के लिए यूटी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। यहां लभगग 200 मकानों को तोड़ा जाएगा।

By Sat PaulEdited By: Publish:Sat, 17 Nov 2018 02:23 PM (IST) Updated:Sat, 17 Nov 2018 08:48 PM (IST)
एयरपोर्ट के 100 मीटर के दायरे में आने वाले मकान तोड़े जाएंगे, प्रशासन ने की पूरी तैयारी
एयरपोर्ट के 100 मीटर के दायरे में आने वाले मकान तोड़े जाएंगे, प्रशासन ने की पूरी तैयारी

चंडीगढ़, जेएनएन। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 100 मीटर के दायरे में किए गए अवैध निर्माण को तोडऩे के लिए यूटी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। एयरपोर्ट के आसपास बने करीब 200 मकानों को तोड़ा जाएगा। इसके लिए डीसी की ओर से इस हफ्ते वर्क ऑफ डिफेंस एक्ट के तहत नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। इस नोटिफिकेशन को यूटी प्रशासन की ओर से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अगली सुनवाई यानी 26 नवंबर को स्टेटस रिपोर्ट के तौर पर पेश किया जाएगा।

भू अधिग्रहण अधिकारी (एलएओ) अर्जुन शर्मा ने बताया कि एस्टेट ऑफिस की ओर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ के हिस्से में 100 मीटर के दायरे में किए गए अवैध निर्माण को लेकर सर्वे कराया गया था। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट के बाउंड्री वाल से चंडीगढ़ के हिस्से में 100 मीटर के दायरे में करीब 200 अवैध निर्माण किए गए हैं। इन अवैध निर्माणों को वर्क ऑफ डिफेंस एक्ट के सेक्शन-6 व 7 के तहत कार्रवाई करते हुए तोड़ा जाएगा। एक्ट को लेकर 25 नवंबर तक नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी।

कैंबवाला, धनास, मनीमाजरा और खुड्डा लाहौरा में होगी कार्रवाई

एलएओ ने बताया कि कैंबवाला, धनास, मनीमाजरा और खुड्डा लाहौरा में हुए अवैध निर्माण को लेकर दिसंबर के पहले हफ्ते में कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर एस्टेट ऑफिसर के पास डेमोलिशन ड्राइव को लेकर रिपोर्ट भेज दी गई है। पुलिस को भी डेमोलिशन ड्राइव करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाने को लेकर लेटर लिख दिया गया है।

26 सितंबर को हाईकोर्ट ने जारी किए थे आदेश

चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बाउंड्री वाल से 100 मीटर के दायरे में हो रहे निर्माण कार्यों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने के आदेश जारी किए थे। चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने आदेश जारी कहा था कि कि एयरपोर्ट की बाउंड्री वाल 11 फीट ऊंची है। ऐसे में आसपास के निर्माण इससे ऊंचे क्यों हैं। केंद्र सरकार के असिस्टेंट सोलिस्टर जनरल सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल ने एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से कहा था कि गैरकानूनी निर्माण कार्यों को बंद न किया गया, तो फ्यूचर में परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

सबसे ज्यादा अवैध निर्माण पभात में

कोर्ट में कहा गया था कि सबसे ज्यादा अवैध निर्माण जीरकपुर के पभात में किया गया है। आए दिन यहां दो से तीन मंजिला मकान बन रहे हैं। ऐसे में 11 फीट से ऊपर कोई भी निर्माण सुरक्षा के लिए खतरा है। इस पर हाईकोर्ट ने नोटिस कर पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस कर अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए कहा था। क्योंकि चंडीगढ़ और पंजाब का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सटा हुआ है। 26 नवंबर को चंडीगढ़ प्रशासन एयरपोर्ट से सटे चंडीगढ़ के हिस्से में हुए अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगा।

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