कालका-शिमला रेल ट्रैक पर 1 जुलाई से शुरू होगी हॉप-ऑन हॉप-ऑफ सेवा, जानें पर्यटकों को क्या मिलेगी खास सुविधा

कालका-शिमला रेल ट्रेक पर भारतीय रेलवे पर्यटकों को खास सुविधा देने की तैयारी में है। रेलवे 1 जुलाई से यहां हॉप-ऑन हॉप-ऑफ सेवा देगा। इस सेवा से यात्री किसी भी ट्रेन में कहीं से भी चढ़ और उतर सकेंगे।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Tue, 22 Jun 2021 02:17 PM (IST) Updated:Tue, 22 Jun 2021 02:45 PM (IST)
कालका-शिमला रेल ट्रैक पर 1 जुलाई से शुरू होगी हॉप-ऑन हॉप-ऑफ सेवा, जानें पर्यटकों को क्या मिलेगी खास सुविधा
कालका शिमला रेल ट्रेक पर मिलेगी खास सुविधा। फाइल फोटो

जेएनएन, चंडीगढ़। अंबाला मंडल, उत्तर रेलवे विश्व प्रसिद्ध कालका-शिमला विरासत रेलवे रूट पर आने वाले पर्यटकों के लिए एक नई हॉप-ऑन, हॉप-ऑफ सेवा शुरू करने जा रहा है, ताकि पर्यटक एक ही टिकट की खरीद पर रुचि के सभी स्थानों को देख सकें। टिकट को कालका-शिमला खंड के किसी भी स्टेशन से खरीदा जा सकता है। मंडल रेल प्रबंधक गुरिंदर मोहन सिंह ने बताया कि 1 जुलाई से 6 महीने के लिए परीक्षण के आधार पर कालका-शिमला सेक्शन पर हॉप-ऑन हॉप-ऑफ सेवा शुरू होगी।

इस सेवा से यात्रियों को कालका-शिमला रेल खंड में एक ही टिकट की खरीद कर रुचि के सभी स्थानों को देखने में सुविधा होगी। यात्री सीटों की उपलब्धता के अनुसार किसी भी गाड़ी के किसी भी डिब्बे में सवार हो सकते हैं। स्टेशन पर गाड़ी के निर्धारित ठहराव के अनुसार यात्री किसी भी स्टेशन से किसी भी गाड़ी में चढ़/उतर सकते हैं। हॉप-ऑन-हॉप-ऑफ सेवा का टिकट कालका-शिमला नैरो गेज सेक्शन के सभी स्टेशनों से जारी किया जाएगा।

टिकट पर किसी रियायत की अनुमति नहीं

गुरिंदर मोहन ने बताया कि इस सेवा को चुनने वाले यात्री गाड़ी में अन्य भुगतान/मूल्य वर्धित सेवाओं का लाभ उठाने के हकदार नहीं होंगे। हॉप-ऑन हॉप-ऑफ टिकट अहस्तांतरणीय है और हॉप-ऑन-हॉप-ऑफ टिकट पर किसी रियायत की अनुमति नहीं होगी। हॉप-ऑन हॉप-ऑफ टिकट वापसी योग्य टिकट नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह सुविधा 6 महीने के लिए परीक्षण के आधार पर शुरू की जाएगी, जो कि 1 जुलाई से शुरू होगी। इस सुविधा के अंतर्गत टिकट खरीदने की प्रक्रिया के दौरान पर्यटक को पहचान पत्र भी देना होगा। 

इनमें से कोई एक पहचान पत्र जरूरी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र पासपोर्ट आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड आरटीओ द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी क्रमांक संख्या वाले फोटो पहचान पत्र छात्रों के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल/कॉलेज द्वारा जारी किए गए फोटो के साथ छात्र पहचान पत्र फोटो के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक लैमिनेटेड फोटो के साथ बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड विशिष्ट पहचान कैंडिडेट आधार, एम-आधार और ई-आधार कार्ड राज्य/केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिला प्रशासनों, नगर निकायों और पंचायत प्रशासनों द्वारा जारी क्रमांक वाले फोटो पहचान पत्र

पहचान पत्र की मूल प्रति रखनी होगी साथ

यात्रियों को यात्रा के दौरान अपने उस पहचान पत्र की मूल प्रति रखनी होगी जो बुकिंग के समय उन्होंने प्रस्तुत किया हो। ऐसा न होने पर उन्हें बिना टिकट यात्री माना जाएगा। इस संबंध में निर्धारित मौजूदा रेलवे नियमों के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। हॉप-ऑन हॉप-ऑफ टिकट अहस्तांतरणीय होगा।

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