सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में अनुसूचित जाति आयोग को हाई कोर्ट का नोटिस

सहायक प्रोफेसर के 81 पदों की भर्ती में आरक्षण से जुड़े विवाद का मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की ओर से इस विषय पर सुनवाई के खिलाफ पीजीआइ चंडीगढ़ ने अब हाई कोर्ट की शरण ली है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 07:16 PM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 07:18 PM (IST)
सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में अनुसूचित जाति आयोग को हाई कोर्ट का नोटिस
सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में अनुसूचित जाति आयोग को हाई कोर्ट का नोटिस

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

सहायक प्रोफेसर के 81 पदों की भर्ती में आरक्षण से जुड़े विवाद का मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की ओर से इस विषय पर सुनवाई के खिलाफ पीजीआइ चंडीगढ़ ने अब हाई कोर्ट की शरण ली है। हाई कोर्ट ने याचिका पर आयोग को नोटिस जारी कर मामले में आगे की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है।

याचिका दाखिल करते हुए पीजीआइ चंडीगढ़ ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 81 पदों के लिए जारी भर्ती प्रक्रिया को रद करने की प्रोफेसर नरेंद्र कुमार ने मांग की थी। उनका कहना था किभर्ती के दौरान आरक्षण के लिए 200 प्वाइंट रोस्टर का पालन नहीं किया गया। पीजीआइ ने उनकी मांग को ठुकरा दी थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी तो अभी तक विचाराधीन है। मगर इस बीच उन्होंने राष्ट्ीय अनुसूचित जाति आयोग में भी इसकी शिकायत दे दी। पीजीआइ प्रशासन ने कहा कि आयोग को यह अधिकार ही नहीं है कि वह उस मामले में सुनवाई करे जो न्यायालय में विचाराधीन हो। आरोप है कि यह बात पीजीआइ ने आयोग को भी बताई थी, लेकिन इसको नजरअंदाज कर आयोग ने शिकायत पर सुनवाई की और सहायक प्रोफेसर के 81 पदों की भर्ती पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही आयोग को इस मामले में आगे सुनवाई न करने का आदेश दिया है।

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