मां को प्रॉपर्टी से बेदखल करने की कोशिश करने वाले बेटे पर जुर्माना
वृद्ध मां को मकान से बेदखल करने की कोशिश करने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही उसकी याचिका खारिज कर दी है।
दयानंद शर्मा, चंडीगढ़
वृद्ध मां को मकान से बेदखल करने की कोशिश करने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही उसकी याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने मोहाली के चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि वह दो माह के भीतर यह राशि याची से वसूल कर उसकी मां को दें।
जस्टिस अरविद सिंह सांगवान ने दायर याचिका को दुर्भाग्यपूर्ण याचिका करार दिया। कहा कि याचिका को देखने से यह भी पता चलता है कि यह अपनी ही मां को परेशान करने के परोक्ष उद्देश्य से दायर की गई है, ताकि उसके द्वारा दिए गए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर याचिकाकर्ता घर हड़प सके और बुढ़ापे में उसे बेदखल कर सके। याची की ओर से दायर याचिका से स्पष्ट है कि वह लालची इंसान है।
कोर्ट ने याची की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि रिकॉर्ड को देखने से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता बेईमान है, क्योंकि वह अपनी ही मां को घर से बाहर करना चाहता है और आगे इसे बेचने की योजना बना रहा है। हाई कोर्ट ने सीजेएम एसएएस नगर (मोहाली) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता से एक लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाए और इसके बाद 2 महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता की वृद्ध मां को भुगतान किया जाए। यह था मामला
मामले में याचिकाकर्ता सन्नी गोयल के पिता ने 11 नवंबर, 2013 को एक वसीयतनामा किया था, जिसमें घर का 50 प्रतिशत हिस्सा याचिकाकर्ता को दिया गया था और अन्य 50 प्रतिशत हिस्सा उसकी पत्नी यानी याचिकाकर्ता की वृद्ध मां को प्रदान किया गया था। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि याचिकाकर्ता की वृद्ध मां के पास जीवन भर रहने के लिए एक घर हो। याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष यह प्रस्तुत किया कि उसे अपनी मां की संपत्ति के हिस्से पर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त हुई है। याचिकाकर्ता ने अपनी मां व मामा से जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी।