हाई कोर्ट ने दिया पंजाब सरकार को झटका, न्यू दीप व बादलों की आर्बिट एविएशन को मिली बड़ी राहत

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार के उस आदेश को रद कर दिया है जिसमें न्यू दीप बस सर्विस व बादलों की आर्बिट एविएशन की बसों के परमिट रद किए गए थे।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Mon, 06 Dec 2021 11:45 AM (IST) Updated:Mon, 06 Dec 2021 11:45 AM (IST)
हाई कोर्ट ने दिया पंजाब सरकार को झटका, न्यू दीप व बादलों की आर्बिट एविएशन को मिली बड़ी राहत
पंजाब सरकार को हाई कोर्ट से झटका। सांकेतिक फोटो

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार के उस आदेश को रद कर दिया है जिसके तहत सरकार ने न्यू दीप और बादलों की आर्बिट एविएशन की बसें जब्त करने और परमिट रद करने का आदेश दिया था। टैक्स न भरने के चलते न्यू दीप और आर्बिट एविएशन की बसें जब्त कर परमिट कैंसिल किए जाने के खिलाफ इन दोनों ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। दो दिनों तक चली बहस के बाद शुक्रवार को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

दोनों याचिकाओं पर परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अपना जवाब दायर कर कहा था कि टैक्स न भरने के कारण विभाग ने यह कार्रवाई की है उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। न्यू दीप और आर्बिट एविएशन ने हाई कोर्ट को बताया था कि जब सरकार पहले इनसे टैक्स को किश्तों में भरे जाने की इजाजत दे चुकी थी तो बाद में कैसे याचिकाकर्ता कंपनी को सूचित किए बिना इस इजाजत को रद कर दिया गया और परमिट कैंसिल कर दिए गए। इस पर हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता कंपनी की जब्त की गई बसें छोड़ने और रद किए गए परमिट को अस्थायी तौर पर बहाल किए जाने के आदेश देते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया था।

आर्बिट एविएशन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि उनका 77 लाख 15 हजार 61 रुपये का जो बकाया था । 11 अक्तूबर को संबंधित अथारिटी ने इस राशि को 19 लाख 28 हजार 765 रुपये की चार किश्तों में भरे जाने की इजाजत दे दी थी।  जिसके बाद आर्बिट एविएशन ने पहली किश्त भर दी थी,  लेकिन 18 अक्तूबर को किस्तों में बकाया भरे जाने की जो इजाजत दी गई थी। वह वापस ले ली गई  बावजूद इसके 15 नवंबर तक वह 30 नवंबर तक प् पूरा टैक्स भर चुके थे  लेकिन 12 नवंबर को उनका परमिट ही रद कर दिया गया कुछ यही दलीलें न्यू दीप की ओर से दी गयी थी। हाई कोर्ट ने आज इस मामले में फैसला सुना दिया है। 

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