Akanksha Sen murder case में सुनवाई फिर टली, अब इस दिन आएगा फैसला Chandigarh News

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी के भतीजे आकांक्ष सेन की हत्या मामले में अदालत अब 18 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी।

By Vipin KumarEdited By: Publish:Wed, 13 Nov 2019 11:54 AM (IST) Updated:Sat, 16 Nov 2019 03:03 PM (IST)
Akanksha Sen murder case में सुनवाई फिर टली, अब इस दिन आएगा फैसला Chandigarh News
Akanksha Sen murder case में सुनवाई फिर टली, अब इस दिन आएगा फैसला Chandigarh News

चंडीगढ़ [राजन सैनी]। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी के भतीजे आकांक्ष सेन की हत्या मामले में अदालत अब 18 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी। अदालत को 16 नवंबर को फैसला सुनाना था, लेकिन शनिवार होने के कारण न्यायाधीश अब अगली तारीख यानि 18 नवंबर को यह फैसला सुनाएंगे।

बता दें कि 9 फरवरी, 2017 की देर रात एक पार्टी में आकांक्ष के दोस्त शेरा की हरमेहताब और उसके दोस्त बलराज सिंह रंधावा से हाथापाई हो गई थी। जब आकांक्ष ने शेरा का बचाव किया जवाब में उसकी BMW कार से कुचल कर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि हरमेहताब सिंह ने अपने दोस्त बलराज सिंह रंधावा को आकांक्ष पर कार चढ़ाने के लिए उकसाया था।

यह है मामला

9 फरवरी, 2017 की रात को सेक्टर-9 में रहने वाले आकांक्ष के दोस्त दीप सिद्धू ने पार्टी रखी थी। यहां आकांक्ष के साथ उसका दोस्त शेरा भी आया था। दूसरी ओर दीप ने बलराज और हरमेहताब को बुला रखा था। शेरा का बलराज और हरमेहताब के साथ पुराना झगड़ा था। पार्टी में बलराज और शेरा में मारपीट हो गई। आकांक्ष इन्हें छुड़ाकर चला गया था। बाद में शेरा को लेने आया तो बलराज ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी थी। पुलिस के आरोप है कि हरमेहताब ने ही बलराज को आकांक्ष पर गाड़ी चढाने के लिए उकसाया था। बलराज ने पहले आकांक्ष को गाड़ी से टक्कर मारी। इस घटना में आकांक्ष की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में हरमेहताब को 16 फरवरी, 2017 को गिरफ्तार कर लिया था। दूसरे आरोपित बलराज को फरार चल रहा है। कोर्ट ने उसे 5 अप्रैल, 2017 को भगोड़ा घोषित कर दिया था।

कब क्या हुआ

फरवरी 8, 2017- 11 दोस्त मृतक आकांक्ष सेन के सह-स्वामित्व वाले Booombox café पहुंचे।

फरवरी 9, 2017- तड़के बलराज सिंह रंधावा और हरमेहताब सिंह ने सेक्टर-9 में आकांक्ष की बीएमडब्ल्यू के नीचे तीन से पांच बार कुचल कर हत्या कर दी।   

फरवरी 16, 2017- आरोपित हरमेहताब को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया।

मार्च 5 - ट्रायल कोर्ट ने बलराज सिंह रंधावा को भगोड़ा घोषित किया।

मार्च 6 - पुलिस ने हरमेहताब के खिलाफ चार्जशीट पेश की।

अगस्त 18 - मामले में पहली सुनवाई हुई।

अक्टूबर 28 - कोर्ट ने हरमेहताब सिंह के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 302 और 34 के तहत चार्ज फ्रेम किए।

मई 23, 2019 - कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने बलराज के खिलाफ सेक्शन 174ए के तहत केस दर्ज किया।

अक्टूबर 15, 2019 - ट्रायल पूरा हुआ।

अक्टूबर 30 - अदालत ने फैसला सुनाने की तारीख 5 नवंबर तय की।

नवंबर 13 -अदालत ने फैसला सुनाने की तारीख 16 नवंबर तय की।

नवंबर 16 - अदालत ने फैसला की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ाई। अब फैसला 18 नवंबर को आने की उम्मीद है।

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

chat bot
आपका साथी