Akanksh Sen Murder Case : हरमेहताब सिंह की सजा पर फैसला आज Chandigarh News
Akanksh Sen murder case 9 फरवरी 2017 की देर रात एक पार्टी में आकांक्ष के दोस्त शेरा की हरमेहताब और उसके दोस्त बलराज सिंह रंधावा से हाथापाई हो गई थी।
चंडीगढ़, जेएनएन। Akanksh Sen murder case हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह के भतीजे आकांक्ष सेन की हत्या के मामले में दोषी हरमेहताब सिंह की सजा पर जिला अदालत आज फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला बुधवार तक के लिए टाल दिया था। अदालत ने हरमेहताब को बीते सोमवार को ही दोषी करार दिया था। अब हरमेहताब को बुधवार को सुबह 11 बजे सजा सुनाई जा सकती है। इससे पहले मंगलवार को दोनों पक्षों के वकील पेश हुए। अभियोजन पक्ष के वकील ने अदालत से हरमेहताब को ज्यादा से ज्यादा सजा देने के लिए अपील की। वकील ने हरमेहताब के लिए मरते दम तक जेल में रहने और ज्यादा से ज्यादा जुर्माना लगाने की अपील की। वहीं, बचाव पक्ष ने अदालत में इसी तरह के तीन केसों की जजमेंट पेश करते हुए कम से कम सजा की अपील की। इसके बाद एडिशनल एंड सेशन जज राजीव गोयल ने अपना फैसला बुधवार 11 बजे तक टाल दिया था।
जरूरत हुई तो हाई कोर्ट जाएंगेः बचाव पक्ष
इससे पहले मंगलवार को अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के हरमेहताब ने कहा कि मैंने तीन साल जेल में गुजर दिए। मुझे यकीन था कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन आज जो फैसला आया उसके बारे में सोचा तक नही था। वहीं हरमेहताब के वकील ने कहा कि सजा पर फैसला होने के बाद अगर जरूरत हुई तो हाई कोर्ट में अपील के लिए जाएंगे। बता दें कि 9 फरवरी, 2017 की देर रात एक पार्टी में आकांक्ष के दोस्त शेरा की हरमेहताब और उसके दोस्त बलराज सिंह रंधावा से हाथापाई हो गई थी। जब आकांक्ष ने शेरा का बचाव किया जवाब में उसकी BMW कार से कुचल कर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि हरमेहताब सिंह ने अपने दोस्त बलराज सिंह रंधावा को आकांक्ष पर कार चढ़ाने के लिए उकसाया था।
जानें क्या है मामला
सेक्टर-9 में नौ फरवरी 2017 की रात को आंकाक्ष के दोस्त दी सिद्धू ने पार्टी थी। इस पार्टी में अाकांक्ष का दोस्त शेरा भी अाया हुआ है। दूसरी ओर इस पार्टी के लिए दीप ने बलराज और हरमेहताब को बुलाया था। शेरा का बलराज और हरमेहताब के साथ पुराना झगड़े को लेकर पुराना मामला चल रहा था। पार्टी के दौरान बलराज और शेरा में किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। झगड़े के दौरान आकांक्ष इन्हें छुड़ाकर चला गया था। बाद में शेरा को लेने आया तो बलराज ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी थी। पुलिस का आरोप है कि हरमेहताब ने ही बलराज को आकांक्ष पर गाड़ी चढाने के लिए उकसाया था। बलराज ने पहले आकांक्ष को गाड़ी से टक्कर मारी। इस घटना में आकांक्ष की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में हरमेहताब को 16 फरवरी, 2017 को गिरफ्तार किया था। मामले का दूसरा आरोपित बलराज फरार चल रहा है। बलराज को अदालत ने 5 अप्रैल, 2017 को भगोड़ा घोषित कर दिया था।
कब क्या हुआ?
08/02/2017: दोस्त दीप सिद्धू के घर रात को पार्टी में सभी मौजूद, जहां पहले झगड़ा हुआ।
09/02/2017 :वीरभद्र सिंह के साले के बेटे (आकांक्ष सेन) को सुबह पांच बजे बीएमडब्ल्यू कार से रौंदा।
10/02/2017 : आकांक्ष सेन ने पीजीआइ में दम तोड़ा।
13/02/2017 : गिरफ्तारी से बचने को हरमेहताब ने दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका।
15/02/2017:अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
16/02/2017: हरिद्वार के एक आश्रम से किया हरमेहताब गिरफ्तार, अदालत से मिला तीन दिन का रिमांड।
18/02/2017 : पंजाब के मंडी गो¨बदगढ़ से मिली बीएमडब्ल्यू कार।
05/04/2017: मुख्य आरोपित बलराज सिंह रंधावा भगोड़ा करार।
06/05/2017 : 79वें दिन 446 पेज का चालान दाखिल।
01/06/2017 : बलराज रंधावा की प्रॉपर्टी अटैच होने के आदेश।
24/09/2017 : हरमेहताब की मां की मृत्यु हुई।
07/11/2017 : हरमेहताब के खिलाफ आरोप तय।
15/11/2017 : हरमेहताब के खिलाफ अदालत में ट्रायल शुरू हुआ।
4/10/2019 : हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इसी तरह के मामले की पांच जजमेंट पेश हुई।
15/10/2019 : दोनों पक्षों की दलीलें हुई खत्म, 30 अक्टूबर के लिए फैसले के लिए रखा।
30/10/2019 : ऑर्डर नहीं आ सका और पांच नवंबर तारीख दी गई।
5/11/2019 : ऑर्डर नहीं आ सका और 13 नवंबर तारीख दी गई।
13/11/2019 : ऑर्डर नहीं आ सका और 16 नवंबर तारीख दी गई।
18/11/2019 : एडीजे जज राजीव गोयल ने हरमेहताब उर्फ फरीद को दिया दोषी करार।
19/11/2019 : हरमेहताब की सजा पर फैसला 20 नवंबर तक टला।
हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें