रॉड से युवक पर हमला करने वाली युवती को चार महीने बाद मिली जमानत Chandigarh News

आरोपित शीतल ने बताया कि उसे मामले में फंसाया गया है। शिकायतकर्ता पर उसने हमला नहीं किया था बल्कि शिकायतकर्ता ने ही उसपर हमला किया था।

By Vikas KumarEdited By: Publish:Wed, 23 Oct 2019 10:49 AM (IST) Updated:Wed, 23 Oct 2019 10:49 AM (IST)
रॉड से युवक पर हमला करने वाली युवती को चार महीने बाद मिली जमानत Chandigarh News
रॉड से युवक पर हमला करने वाली युवती को चार महीने बाद मिली जमानत Chandigarh News

चंडीगढ़, जेएनएन। युवक पर रॉड से वार करने वाली युवती को चार महीने बाद जिला अदालत से जमानत मिल गई है। अदालत से यह जमानत उसे पचास हजार रुपये के मुचलके पर मिली है। अपनी याचिका में आरोपित शीतल ने बताया कि उसे मामले में फंसाया गया है। शिकायतकर्ता पर उसने हमला नहीं किया था, बल्कि शिकायतकर्ता ने ही उसपर हमला किया था। कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में भी यह बात सामने आइ है कि आरोपित शीतल को शिकायतकर्ता द्वारा पीटा गया था। इसकी शिकायत करने शीतल पुलिस के पास भी गई, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत ही दर्ज नहीं की। अब मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी, जब शीतल पर आरोप तय करने के लिए अदालत में बहस होगी।

बीती 25 जून को सेक्टर-29 निवासी नीतिश ने इंडस्ट्रियल एरिया थाने में शिकातय दर्ज कराई थी कि वह शाम करीब 6:45 बजे अपनी मामी को बलटाना स्थ्ति उनकी बहन के घर पर छोडऩे के लिए कार से जा रहा था। जब वह ट्रिब्यून चौक के पास जा रही स्लिप रोड से टी प्वाइंट पर पहुंचा तो सामने से एक मारूती कार नंबर-सीएच01एजे-1188 तेज गति में वापस उसके तरफ आती हुई दिखाई दी। अपनी कार को बचाते हुए नीतिश ने मारूती कार चला रही युवती से देखकर कार चलाने को बोला। यह सुनकर युवती अपनी कार से लोहे की एक रॉड लेकर आई और उसके सिर पर वार किया।

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