शाम आठ से 10 बजे के बीच ही चलाएं पटाखे, वरना खानी पड़ सकती है जेल की हवा

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने शाम आठ बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति है। इसके बाद पटाखे चलाने वाले बच्चों के पेरेंट्स के खिलाफ पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी।

By Edited By: Publish:Sat, 26 Oct 2019 10:48 PM (IST) Updated:Sun, 27 Oct 2019 05:19 PM (IST)
शाम आठ से 10 बजे के बीच ही चलाएं पटाखे, वरना खानी पड़ सकती है जेल की हवा
शाम आठ से 10 बजे के बीच ही चलाएं पटाखे, वरना खानी पड़ सकती है जेल की हवा

चंडीगढ़ [कुलदीप शुक्ला]। दिवाली पर लोगों से मिलने-जुलने, घर पर पूजा-पाठ करने और अपनों के बीच खुशियां मनाने के बीच बच्चों की गतिविधियों पर विशेष ध्यान रखें। नियमों से अनजान धूमधाम से दिवाली मनाने वाले बच्चों की एक गलती आपको हवालात तक पहुंचा सकती है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने शाम आठ बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति है। इसके बाद पटाखे चलाने वाले बच्चों के पेरेंट्स के खिलाफ पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी।

शहर के चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात

इसके अलावा शहर में चप्पे-चप्पे पर पब्लिक की सुरक्षा और सहायता के मद्देनजर एसएसपी नीलांबरी जगदाले के नेतृत्व में एसपी सिटी विनीत कुमार, छह डीएसपी, 35 इंस्पेक्टर सहित 970 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं। धनतेरस से 27 अक्टूबर की रात तक अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के आदेश हैं।

नियम तोड़ने पर लगेगा लंबा फटका

फेस्टिवल सीजन के मद्देनजर पुलिस ने शहर के अंदर ड्रंक एंड ड्राइविंग, ओवरस्पीडिंग, एंटी स्नैचिंग, रैश ड्राइविंग में 42 जगह नाकाबंदी की है। नियमों की पालना नहीं करने पर नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लंबा फटका (महंगा चालान) पुलिस करेगी। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जानकार से कार पूलिंग, नजदीकी मार्केट या जानकार के घर जाने के लिए वाहन की जगह पैदल निकलने का आग्रह किया है। इसके अलावा रांग पार्किग, साइकिल ट्रैक पर पार्किग, बेवजह हॉर्न नहीं बजाने के साथ मार्केट एरिया में निर्धारित पार्किंग की एडवाइजरी जारी की है। गलत जगह पार्क वाहनों को ट्रैफिक पुलिस द्वारा उठाने पर जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1073 पर कॉल कर सकते हैं।

आपको यहां मिलेंगे पटाखे, अवैध बिक्री पर गिरफ्तारी

शहर में पटाखों के स्टाल्स सेक्टर-42 में दशहरा ग्राउंड, सेक्टर-46 के रामलीला ग्राउंड के पास, सेक्टर-37 मंदिर के साथ ओपन स्पेस में, सेक्टर-24 दशहरा ग्राउंड, सेक्टर-20 मस्जिद ग्राउंड, मनीमाजरा में फायर स्टेशन के पास दशहरा ग्राउंड में, सेक्टर-32/33 राउंड अबाउट में 33 की तरफ को, सेक्टर-29 में सब्जी मंडी ग्राउंड, रामदरबार में जहां सब्जी मंडी लगती है, वहां पटाखे मिलेंगे। इनके लाइसेंस तीन दिन के लिए वैद्य होंगे जिसमें 25, 26 और 27 अक्टूबर को स्टाल तय जगहों पर लगेंगे। बिना लाइसेंस अवैध पटाखा बेचने वालों की तुरंत गिरफ्तारी होगी।

कोई भी शिकायत या सहायता के लिए डायल करें

112 100 01722749194 - ड्यटी ऑफिसर

01722760851 - एडिशनल ड्यूटी ऑफिसर

नोट- रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक पिक एंड ड्रॉप पुलिस सेवा भी महिलाओं के लिए रहेगी। महिलाएं किसी भी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर मदद ले सकेंगी।

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