पटाखे बेचने और जलाने पर चंडीगढ़ में पूर्ण पाबंदी

शहर में पटाखे बेचने और जलाने पर प्रशासन ने पूर्ण रोक लगा दी है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 13 Oct 2021 07:39 AM (IST) Updated:Wed, 13 Oct 2021 07:39 AM (IST)
पटाखे बेचने और जलाने पर चंडीगढ़ में पूर्ण पाबंदी
पटाखे बेचने और जलाने पर चंडीगढ़ में पूर्ण पाबंदी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : शहर में पटाखे बेचने और जलाने पर प्रशासन ने पूर्ण रोक लगा दी है। चंडीगढ़ में कोई पटाखे बेचते या जलाते पकड़ा जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को एडवाइजर धर्म पाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। पटाखे बैन करने के पीछे प्रशासन ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का हवाला दिया है। साथ ही प्रशासन ने तर्क दिया है कि हेल्थ, एन्वायरनमेंट एक्सप‌र्ट्स और अन्य हितधारकों से कंसल्टेशन के बाद पटाखों से निकलने वाली जहरीली हवा हेल्थ पर बुरा असर डालती है। इसलिए प्रशासन ने लोगों से इस फेस्टिवल सीजन में पटाखे नहीं जलाने को कहा है। कोरोना के मौजूदा हालात, एनजीटी ऑर्डर और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ऐसा किया गया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं जो अगले आदेशों तक लागू रहेंगे। वहीं क्रैकर्स एसोसिएशन ने फैसले पर नाराजगी जतायी है। उनका कहना है कि उन्होंने इस संबंध में एसोसिएशन की बैठक बुलाई है। इसमें प्रशासन के इस फैसले का विरोध किया जाएगा। यह होगी कार्रवाई

आदेशों का उल्लंघन करते हुए कोई फिर भी पटाखे बेचता या जलाते पकड़ा गया तो उस पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 के सेक्शन 51-60 के तहत कार्रवाई होगी। आइपीसी के सेक्शन-188 के तहत कानूनी कार्रवाई अलग होगी। इसके अलावा भी जो प्रविधान होंगे उसके तहत कार्रवाई होगी। पटाखे बेचने व जलाने को रोकने के लिए बनेगी टीम

पटाखे बेचने और जलाने से रोकने के लिए एन्फोर्समेंट विग गठित होंगी। एरिया वाइज एसडीएम और डीएसपी के अधीन टीमों का गठन होगा। दशहरे और दीपावली के दिन यह टीमें अलग-अलग एरिया में गश्त करेंगी। प्रशासन और पुलिस दोनों की ज्वाइंट टीम होंगी। पुलिस तुरंत मौके पर कार्रवाई करेगी। पंचकूला-मोहाली में बिकेंगे तो कैसे रोकेंगे

यूटी प्रशासन ने पिछले साल भी पटाखे बेचने और जलाने पर पूर्ण पाबंदी लगाई थी। दशहरे और दीपावली दोनों त्योहारों पर कहीं कोई स्टॉल पटाखे बिक्री के लिए नहीं लगे। हालांकि चोरी छिपे पटाखे जलाए गए थे। यह रोक चंडीगढ़ की सीमा में लगाई गई है। मोहाली और पंचकूला में पिछले साल भी रोक नहीं थी। हरियाणा सरकार ने पहले रोक के आदेश किए, लेकिन बाद में रोक हटा ली। इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि दोनों जगह मंजूरी रहेगी। ऐसे में पटाखे इन दोनों शहरों से खरीदकर चंडीगढ़ लाए जाएंगे। पिछले वर्ष भी ऐसा हुआ था। पटाखे जलने से पैदा होने वाले प्रदूषण से वातावरण में कोरोना वायरस फैलने के खतरे को देखते हुए इस रिस्क से बचने के लिए पटाखे बेचने और जलाने पर रोक लगाई गई है। एनजीटी के आदेश और कोविड के हालात को देखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं।

धर्म पाल, एडवाइजर, चंडीगढ़ हम कई दिनों से अधिकारियों से मिलने का समय मांग रहे थे, लेकिन समय नहीं दिया गया। उनकी बात तक नहीं सुनी गई। अपनी मर्जी से निर्णय ले लिया। पिछले वर्ष भी हमारा लाखों रुपये का नुकसान हुआ। रोक लगे तो पूरी ट्राइसिटी में लगाई जाए। पंचकूला और मोहाली में पटाखे बिकेंगे भी और जलेंगे भी। ऐसा कैसे हो सकता है कि पटाखे पंचकूला और मोहाली में जले तो हवा से प्रदूषण चंडीगढ़ नहीं आएगा। प्रशासन के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। वह जनरल बॉडी की मीटिग बुलाकर निर्णय लेंगे। इस फैसले का विरोध किया जाएगा।

- देवेंद्र गुप्ता, प्रेसिडेंट, क्रैकर्स एसोसिएशन, चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने आदेश में तीन दिन पटाखे बेचने और दीपावली के दिन ढाई घंटे जलाने की मंजूरी दी थी। प्रशासन को इन आदेशों के तहत निर्णय लेना चाहिए था। अभी कोरोना से हालात पिछले साल से भी बेहतर हैं। पटाखों से सैकड़ों लोगों का रोजगार जुड़ा है। जब पंजाब और हरियाणा पूर्ण पाबंदी नहीं लगा रहे तो चंडीगढ़ में ऐसा करना गलत है।

चिराग अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी, क्रैकर्स एसोसिएशन, चंडीगढ़

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