चंडीगढ़ में वाहनों पर कलर कोडेड स्टीकर के लिए मारामारी, घबराएं नहीं अभी सिर्फ इस सीरीज के नंबरों के लिए जरूरी
चंडीगढ़ में वाहनों पर कलर कोडेड स्टीकर लगाने के लिए खूब मारामारी हो रही है। चालान के डर से लोग अपने वाहनों पर यह स्टीकर लगाने के लिए आरएलए ऑफिस बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी इन वाहनों की नंबर सीरीज के लिए ही यह स्टीकर जरूरी है।
चंडीगढ़ [बलवान करिवाल]। शहर में इन दिनों वाहनों पर कलर कोडेड स्टीकर लगाने की मारामारी मची है। जिनके वाहनों पर यह स्टीकर अभी नहीं लगना है वह भी घबराहट में रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) के ऑफिस पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि एचएसआरपी काउंटर पर भीड़ बढ़ी गई है। लंबी लाइनें लग रही हैं। वाहन चालकों की घबराहट का कारण गलत नहीं है।
दरअसल चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की नई गाइडलाइंस को रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) चंडीगढ़ ने अपना लिया है। इसके तहत अब वाहनों पर एचएसआरपी के साथ कलर कोडेड स्टीकर भी अनिवार्य हो गया है। जिन वाहनों की सीरीज पर कलर कोडेड स्टीकर लगाए जा रहे हैं। उन पर अगर 28 फरवरी तक स्टीकर नहीं लगे तो इनके पहली मार्च से चालान शुरू हो जाएंगे। चंडीगढ़ में ट्रैफिक पुलिस की सख्ती से हर कोई वाकिफ है। यहां नियम तोड़कर एक चौक पार भी नहीं किया जा सकता। पुलिस जगह-जगह तैनात रही है। अधिकारी, नेता, मंत्री सभी के चालान होते रहे हैं। यही डर लोगों के मन में बना हुआ है। जिससे वह आरएलए पहुंचकर स्टीकर लगवाना चाह रहे हैं।
सिर्फ यही सीरीज वालों के लिए अभी अनिवार्य
वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) पहले से अनिवार्य है। इसके साथ ही अब वाहन पर कलर कोडेड स्टीकर या थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क भी अनिवार्य हो गया है। आरएलए ने सबसे पहले नंबरों की सीरीज CH01BK और CH01BL से चंडीगढ़ में इसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले इन्हीं दोनों सीरीज के नंबर वाले वाहनों पर एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टीकर लगवाना होगा। इन दोनों सीरीज के नंबरों वाले वाहनों को फरवरी महीने के अंत तक लगवाना होगा। यह कैसे लगेगा और पूरी प्रक्रिया क्या होगी इसकी जानकारी सीएचडी ट्रांसपोर्ट डाट जीओवी डाट इन वेबसाइट कर दी गई है। फरवरी महीने में जो वाहन चालक इन्हें नहीं लगवाएगा मार्च में उनके चालान शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा सीएच01बीएम, सीएच01बीएन, सीएच01बीओ, सीएच01बीपी, सीएच01बीक्यू, सीएच01बीआर, सीएच01बीएस और सीएच01बीटी सीरीज नंबर वाले वाहन चालक भी एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टीकर के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इन तीन जगह लगवाएं स्टीकर
यह आवेदन आरएलए ऑफिस सेक्टर-17, एसडीएम साउथ स्पोर्ट्स कांप्लेक्स सेक्टर-42 और एसडीएम ईस्ट इंडस्ट्रियल एरिया फेस-1 में किया जा सकता है। इन तीनों जगहों पर कलर कोडेड स्टीकर और एचएसआरपी लगवाई जा सकती हैं। वहीं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नें अथॉराइज्ड डीलर्स को भी यह अधिकार दिया है। डीलर प्वाइंट पर जहां भी रजिस्ट्रेशन होता है वह कलर कोडेड स्टीकर देंगे। अगर आपके पास इन सीरीज के नंबरों के वाहन हैं तो आपने जिस डीलर से यह वाहन खरीदा है या खरीदने वाले हैं तो उस डीलर से भी यह लग जाएगा। जो वाहन चालक ऐसा नहीं करवाएगा उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट-1988 सीएमवी रूल्स-1989 के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह की दिक्कत या जानकारी के लिए वाहन चालक फोन नंबर 0172-2700341 पर संपर्क कर सकते हैं।
वाहन के इंधन की जानकारी देगा कलर कोडेड स्टिकर
कलर कोडेड स्टीकर वाहन की विंडशील्ड स्क्रीन पर लगाया जाता है। जिसमें स्पीकर का कलर वाहन के फ्यूल को दर्शाता है। पेट्रोल और सीएनजी वाहन का स्टिकर नीले रंग का होगा जो कम पॉल्यूशन जेनरेट करता है। वहीं डीजल वाहन का आरेंज स्टिकर होगा जो अत्यधिक पॉल्यूशन करता है। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों का स्टिकर ग्रीन होगा। इन स्टिकर से ट्रैफिक पुलिस या अन्य अथॉरिटी को वाहन के फ्यूल का पता चल जाता है। जिससे उन्हें कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। यह स्क्रीन पर वाहन नंबर और दूसरी जानकारी देने वाले स्टीकर के साथ ही अंदर की तरफ लगाए जाते हैं।