चंडीगढ़ में एम्मार लैंड पर 50 हजार रुपये का हर्जाना, 19 लाख लेकर नहीं दिया फ्लैट का पजेशन
फ्लैट का मालिकाना हक न देने पर सेक्टर-17 स्थित एम्मार एमजीएफ लैंड लीमिटेड पर डिस्ट्रिक्ट स्टेट कमीशन ने 50 हजार रुपये हर्जाना लगाया।इसके अलावा कमीशन ने 50 हजार रुपये का लिटिगेशन चार्ज देने का भी अादेश दिया है।
चंडीगढ़ [वैभव शर्मा]। 19 लाख रुपये की राशि लेने के बाद भी फ्लैट का मालिकाना हक न देने पर सेक्टर-17 स्थित एम्मार एमजीएफ लैंड लिमिटेड पर डिस्ट्रिक्ट स्टेट कमीशन ने 50 हजार रुपये हर्जाना लगाया है। इसके अलावा कमीशन ने 50 हजार रुपये का लिटिगेशन चार्ज देने का भी आदेश दिया है। इसके साथ ही कमीशन ने एम्मार एमजीएफ लैंड लीमिटेड को 19,73,032 रुपये 12 फीसद प्रति वर्ष ब्याज दर के साथ वापस देने का भी आदेश दिया है।
कमीशन ने यह फैसला सेक्टर-35 में रहने वाले बिबेक सिंह और उनकी पत्नी गुरवीन जीएस कालरा की शिकायत पर सुनाया है। कमीशन ने एम्मार एमजीएफ लैंड लिमिटेड को फटकार लगाते हुए राशि का भुगतान 30 दिनों में करने को कहा है। अपनी शिकायत में बिबेक ने कहा था कि मोहाली हिल्स में द व्यूज प्रोजेक्ट में उन्होंने फ्लैट बुक किया था। इसके लिए उन्होंने एम्मार एमजीएफ लैंड लीमिटेड को 19,73,032 रुपये की राशि दी थी।
2014 में दी थी बुकिंग की राशि
शिकायत में बिबेक ने बताया कि उन्होंने कंपनी से 10 दिसंबर, 2017 को संपर्क किया। इस दौरान एम्मार ने उन्हें फ्लैट की कुल कीमत 80,46,760 रुपये बताई। इसके बाद उन्होंने 19,73,032 रुपये की राशि एम्मार लैंड को दे दिए थे। एम्मार लैंड से जुड़े लोगों ने उन्हें कहा कि 36 महीने के अंदर फ्लैट का पजेशन दे दिया जाएगा लेकिन 2017 तक पजेशन देने के लिए कोई भी बात नहीं हुई।
90 दिनाें का मांगा था समय
शिकायतकर्ता ने बताया कि पजेशन न देने पर एम्मार ने 90 दिनों का और मांगा जिसके बाद उन्होंने इस समय अवधि में भी पजेशन नहीं दिया। बाद में उन्हें पता चला कि इस परियोजना पर पंजाब सरकार के वन विभाग के साथ एम्मार का विवाद चल रहा है। वन विभाग ने मुख्य एंट्री को सील करके फेंसिंग कर दी है।