पंजाब में अडाणी विल्मर व लॉजिस्टिक्स के बाहर किसानों के प्रदर्शन के मामलें हाई कोर्ट की सरकार को फटकार
पंजाब के लुधियाना में अडाणी लॉजिस्टिक व फिरोजपुर में अडाणी विल्मर के गोदाम के बाहर किसान जमे हैं। इन दोनों कंपनियों ने इन्हें हटाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। हाई कोर्ट ने मामले में सरकार को फटकार लगाई है।
जेएनएन, चंडीगढ़। अडाणी विल्मर के फिरोजपुर के गोदाम और अडाणी लॉजिस्टिक्स के लुधियाना के गोदाम के बाहर बैठे प्रदर्शनकारियों के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गत दिवस पंजाब सरकार को फटकार लगाई। कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट के कई आदेशों के बावजूद सरकार अब तक कोई भी ठोस जवाब देने में नाकाम रही है, इससे साफ़ हो जाता है कि सरकार इस मामले को लटकाने में लगी है।
जस्टिस एजी मसीह ने अब इस मामले में पंजाब सरकार को एक अंतिम अवसर देते हुए 28 जून को मामले की अगली सुनवाई पर हर हाल में ठोस जवाब के साथ हाई कोर्ट में जवाब दायर करने के आदेश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के पिछले कई आदेशों के बावजूद अभी तक सरकार ने इस मामले में कोई ठोस जवाब तक नहीं दिया है।
हाई कोर्ट ने कहा कि साफ है कि सरकार मामले को लटका रही है। इससे न सिर्फ दोनों याचिकाकर्ताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, बल्कि इससे सरकार के राजस्व को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में हाई कोर्ट को अब सरकार को मामले में जवाब देने का एक अंतिम अवसर दे रहा है। सरकार अगली सुनवाई पर ठोस जवाब दायर करे। इसी आदेश के साथ हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई 28 जून तक स्थगित कर दी है।
अडाणी विल्मर ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में उनके इस गोदाम में रखा 8752 मीट्रिक टन चावल गोदाम से बाहर लाए जाने की इजाजत मांगी है। कहा है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा गोदाम के आने-जाने के रस्ते को ब्लॉक किए जाने के कारण पहले ही काफी सामान खराब हो चुका है। हाई कोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को आदेश दिए थे कि वे इस मामले में मुख्य सचिव से परामर्श कर तीन ह़फ्तों में कार्रवाई करें। इस मामले में पिछली सुनवाई पर सरकार ने कहा था कि वह प्रदर्शनकारियों से बात कर इस विवाद का शांतिपूर्वक हल निकलने की कोशिश कर रही है। इसके लिए उन्हें और समय दिया जाए।